छत्तीसगढ़

15 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर 10,000 तक जुर्माना – जानें पूरी प्रक्रिया और शुल्क… CG High Security Number Plate

रायपुर। CG High Security Number Plate: छत्तीसगढ़ में जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, उनके लिए अलर्ट है। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक का समय दिया है, इसके बाद 16 अप्रैल से सख्त जांच अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई वाहन HSRP के बिना पाया गया, तो उस पर 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है।

अब तक सिर्फ 60 हजार वाहन मालिकों ने लगवाई HSRP, जबकि टारगेट 40 लाख से ज्यादा

परिवहन विभाग के मुताबिक, प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। वहीं राजधानी रायपुर में यह संख्या 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन अब तक सिर्फ 60,000 वाहनों में ही यह प्लेट लग पाई है, जिससे साफ है कि लक्ष्य काफी पीछे चल रहा है। रायपुर में अब तक केवल 24,903 वाहनों में HSRP लगाई गई है।

क्या है HSRP और क्यों है जरूरी?

HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, एक ऐसी प्लेट है जिसमें यूनिक सीरियल नंबर, राज्य कोड, होलोग्राम और बारकोड होता है। यह प्लेट गाड़ी की पहचान को सुरक्षित बनाती है और चोरी या फर्जी नंबर प्लेट की समस्या को रोकती है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नियम केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत लागू है और इसका पालन पूरे देश में अनिवार्य है।

कौन लगा रहा है HSRP और कितना लगेगा शुल्क?

HSRP लगाने की जिम्मेदारी तीन अधिकृत एजेंसियों को दी गई है –
Rosmerta Safety Systems, Real Mazon India Ltd और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर।

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालयों में विशेष काउंटर भी खोले गए हैं। यहां से आप सीधे HSRP लगवा सकते हैं।

शुल्क कितना देना होगा?

HSRP के लिए शुल्क वाहन की श्रेणी के अनुसार तय है। इसमें जीएसटी भी शामिल है।

  • दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर: ₹365.80
  • तीपहिया वाहन: ₹427.16
  • हल्के मोटर वाहन और कार: ₹656.08 से ₹705.64

ध्यान रहे, भुगतान केवल डिजिटल मोड से किया जा सकता है।

अगर आपका वाहन 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड है, तो अधिकृत डीलर ₹100 अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं।

जुर्माना और कार्रवाई

अगर 15 अप्रैल तक आपने HSRP नहीं लगवाई तो 16 अप्रैल से शुरू होने वाले अभियान में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। ₹500 से ₹10,000 तक का भारी जुर्माना आपके वाहन पर लग सकता है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

क्या करें वाहन मालिक?

  • जल्द से जल्द अपने वाहन के लिए HSRP ऑनलाइन बुक कराएं या अधिकृत काउंटर से संपर्क करें।
  • तय शुल्क का डिजिटल भुगतान करें।
  • समय रहते HSRP लगवाकर खुद को कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचाएं।

बात सिर्फ नंबर प्लेट की नहीं है, आपकी सुरक्षा और नियमों के पालन की भी है। अब वक्त है जागरूक बनने का।

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