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धमतरी विशेष: 20 से अधिक कोरोना केश मिलने पर किया जायेगा कंटेन्मेंट जोन घोषित; विवाह में दो पक्ष मिलाकर केवल 20 लोग होंगे शामिल, सामुहिक भोज और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध - Chhattisgarh news|latest news in hindi|Dakshin Kosal
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धमतरी विशेष: 20 से अधिक कोरोना केश मिलने पर किया जायेगा कंटेन्मेंट जोन घोषित; विवाह में दो पक्ष मिलाकर केवल 20 लोग होंगे शामिल, सामुहिक भोज और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध

धमतरी। जिले में लगातार बढ़ते कोविड-19 के धनात्मक प्रकरणों को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम तथा जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ. एवं नगरीय निकायों के आयुक्त एवं सी.एम.ओ. को अलग-अलग निर्देश जारी किए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में स्थित प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर बनाकर वहां बिजली, पंखे, पेयजल, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, वहीं नगरीय निकायों में किसी वार्ड विशेष में 20 या इससे अधिक पाॅजीटिव केस आने पर आयुक्त द्वारा उस वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस दौरान हाट-बाजार भी बंद रखने के निर्देश कलेक्टर ने वी.सी. में दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर :कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज शाम पांच बजे आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों में स्थित मिडिल एवं प्रायमरी स्कूल आइसोलेशन सेंटर होंगे, जहां पर कोरोना पाॅजीटिव व्यक्तियों को पृथक से रखा जाएगा। आइसोलेशन सेंटर में बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधा शनिवार शाम तक दुरूस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम एवं जनपद सी.ई.ओ. को दिए। यह भी बताया गया कि स्कूल में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में मरीजों को भोजन उनके परिजन ही उपलब्ध कराएंगे। ऐसे मरीज जिनके घर के शत-प्रतिशत सदस्य कोरोना पाॅजीटिव पाए जाते हैं, उनकी भोजन व्यवस्था पंचायत करेगी। आइसोलेशन सेंटर का नोडल ग्राम पंचायत का सचिव तथा पटवारी आॅब्जर्वर होेंगे। ग्राम पंचायत में कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए संबंधित अनुभाग का अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी होंगे तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे राशन, किराना सामान वितरण के लिए वे रणनीति तैयार करेंगे। सर्विलेंस एवं विजिलेंस का काम पूर्वानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिनें करेंगी। गांवों में मनरेगा के तहत कार्य चालू रहेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसे पाॅजीटिव मरीज जिनके घर में पृथक कमरा है और दो अलग-अलग शौचालय हैं, उन्हें होम-आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। किसी भी मरीज को पैकेज्ड फूड नहीं दिया जाएगा तथा मरीज अपने साथ बिस्तर और बरतन अपने साथ लेकर आइसोलेशन सेंटर में जाएंगे। सभी आइसोलेशन सेंटर में प्रतिदिन सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव अनिवार्य रूप से कराने तथा रोजाना कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया। जिन आइसोलेशन सेंटरों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहेगी, वहां पंचायत द्वारा टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा, जब तक वह को-माॅर्बिड न हो। शनिवार शाम तक इन जगहों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम, आयुक्त नगर निगम, जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. तथा नगरीय निकायों के सी.एम.ओ. को दिए।

विवाह में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे:

कलेक्टर ने बैठक में यह भी बताया कि विवाह के आयोजन में डी.जे. एवं सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी, वहीं प्रत्येक पक्ष से अधिकतम 10-10 लोग अर्थात् अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। वर अथवा वधू में से किसी में भी कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो विवाह कार्यक्रम रद्द भी किया जा सकता है।

मंदिरों में सिर्फ पूजा व ज्योति कलश स्थापना की जा सकेगी:
आगामी नवरात्रि पर्व में भीड़ जुटने तथा संक्रमण फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने कहा कि मंदिरों में पूजा करने तथा वहां ज्योति कलश स्थापित करने की अनुमति पुजारियों को रहेगी। इसके अलावा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।
नगरीय निकायों के वार्डों में 20 से अधिक पाॅजीटिव केस पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा:
कलेक्टर श्री मौर्य ने कहा कि नगरीय निकायों में स्थित किसी वार्ड में कोरोना के 20 से अधिक पाॅजीटिव प्रकरण पाए जाने पर उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त अथवा संबंधित सीएमओ द्वारा भौगोलिक स्थित के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई दुकान संचालक कोरोना पाॅजीटिव आता है तो उसे दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी, चाहे उसकी दुकान किसी भी वार्ड में स्थित हो। जब तक उसके परिवार का एक भी सदस्य पाॅजीटिव होगा, तब तक वह अपना प्रतिष्ठान संचालित नहीं करेगा। कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं यथा मेडिकल स्टोर्स, दूध, किराना गैस सिलेंडर आपूर्ति के अलावा शेष सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। नगरीय निकायों में भी नियमित लाउड स्पीकर से माध्यम से जानकारी प्रसारित करने के निर्देश कलेक्टर ने आयुक्त को दिए। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ.  मयंक चतुर्वेदी सहित तीनों अनुविभाग के एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर  एचएल गायकवाड़, सी.एम.एच.ओ. डाॅ. डी.के तुरे सहित जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ. व नगर पंचायतों के सी.एम.ओ. वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

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