
Mahasamund News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (NH-53) पर अवैध निर्माण और यातायात बाधित करने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तुमगांव थाना क्षेत्र में हुई। NHAI के कर्मचारी कमलेश पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 नवंबर को दोपहर करीब 2:45 बजे करणी कृपा मंदिर के सामने, NHAI की भूमि पर किसान मोर्चा के सदस्य छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस गतिविधि के कारण रायपुर-सरायपाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
समझाने के बाद भी जारी रहा प्रयास
तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुँचा। अधिकारियों ने किसान मोर्चा के सदस्यों को समझाइश दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की ज़मीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण या अवरोध कानूनन दंडनीय है। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हाईवे पर मूर्ति स्थापित करने से यातायात में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने मूर्ति स्थापित करने का प्रयास जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी के लिखित आवेदन के आधार पर छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
Police have registered a case against the accused members based on the complaint. गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में अशोक कश्यप, हेमसागर पटेल, रूप सिंह निषाद, दौलत राम ध्रुव, विमल कुमार और अमजद खान शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है।
दर्ज की गई प्रमुख धाराएँ:
- धारा 8B-NHA (नेशनल हाईवे एक्ट से संबंधित)
- धारा 285-BNS (भारतीय न्याय संहिता से संबंधित)
- धारा 3(5)-BNS (भारतीय न्याय संहिता से संबंधित)
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार के अवरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



