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हत्या के 3 आरोपियों को उम्र कैद: प्रेम-प्रसंग के मामले को लेकर बैठी थी पंचायत, युवक के समर्थकों ने पीट-पीटकर ले ली थी एक शख्स की जान - Chhattisgarh news|latest news in hindi|Dakshin Kosal
छत्तीसगढ़

हत्या के 3 आरोपियों को उम्र कैद: प्रेम-प्रसंग के मामले को लेकर बैठी थी पंचायत, युवक के समर्थकों ने पीट-पीटकर ले ली थी एक शख्स की जान

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को बस्तर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि प्रेस-प्रसंग को लेकर 2 गांव के बीच बैठी पंचायत में इन्होंने बवाल किया था। लड़के पक्ष का समर्थन करते हुए इन्होंने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर दूसरे पक्ष के एक युवक की जान ले ली थी। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मामला कोड़ेनार थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, साल 2021 में कोडेनार इलाके की एक युवती अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के घर दूसरे गांव गोरियापाल आ गई थी। जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। दो परिवारों के साथ ही दो गांवों के बीच विवाद बढ़ने लगा था। किसी तरह मामला शांत हो जाए इसके लिए मार्च 2021 में दोनों गांव की सहमती से सामाजिक स्तर पर दोनों गांव की पंचायत बिठाई गई थी। इस पंचायत में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे।

दोनों पक्षों के ‘बीच मारपीट हुई थी

लड़की पक्ष के लोगों ने युवती को घर भेजने या फिर खर्चा देने की बात की थी। इसी बात से नाराज लड़के पक्ष के लोगों ने गाली-गलौच शुरू कर दी थी। सामाजिक पंचायत में ही दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था। मारपीट शुरू हो गई थी। वहीं लड़के पक्ष के कुछ युवकों ने पीट-पीटकर लड़की पक्ष के एक युवक सोमडू पोड़ियामी की हत्या कर दी थी। इस बवाल में कुछ लोग घायल भी हुए थे। जिसके बाद यह मामला पुलिस थाना पहुंचा था।

कोर्ट ने सुनाई सजा

जांच के बाद पुलिस ने मीठू मंडावी (28), बामन कुंजाम (३5) समेत एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद FIR भी हुई थी, जो तब से अब तक फरार हैं। पुलिस ने जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में चार्जशीट पेश की। वहीं सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद AD अजय सिंह राजपूत ने मामले का फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा सुना दी।

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