छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में होटल-बार टाइमिंग विवाद: नियम, आरोप और समाधान

छत्तीसगढ़ में FL-3 लाइसेंसधारी होटल-बार संचालकों को रात 12 बजे तक नहीं, बल्कि रात 11 बजे तक अपना बार बंद करना अनिवार्य है। इस पर FL-3 लाइसेंसधारी होटल-बार संचालकों ने CM साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर 12 बजे रात तक खोलने की मांग की थी, लेकिन अभी समय संशोधन पर कोई विचार नहीं किया गया है।

मामले में दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान आबकारी डिप्टी कमिश्नर पीएल साहू ने कहा कि देर रात बार खुलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। बार टाइमिंग संशोधन का आदेश अगर सरकार से आएगा, तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा। उसके बाद नए नियम के अनुसार दुकानों का संचालन होगा।

बार की टाइमिंग को लेकर अलग-अलग लाइसेंस पर पक्षपात करने का आरोप एसोसिएशन ने आबकारी अधिकारियों पर लगाया है।

बार की टाइमिंग को लेकर अलग-अलग लाइसेंस पर पक्षपात करने का आरोप एसोसिएशन ने आबकारी अधिकारियों पर लगाया है।

CM को ज्ञापन सौंपने के बाद रात 12 बजे तक बार संचालित किए जाने का हल्ला प्रदेश में उडा था। इस वजह से FL-3 लाइसेंस लेने वाले कुछ कारोबारी रात 12 बजे तक अपना बार चला रहे थे। इस वजह से विवाद की स्थिति आ रही थी।

विवाद की स्थिति से लॉ एंड आर्डर ना बिगड़े, इसलिए आबकारी अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी दैनिक भास्कर ने ली थी। आबकारी अधिकारियों ने पुराने समय पर ही बार बंद करने की बात कही है।

लॉ एंड ऑर्डर के चलते 120 होटल-बार को छूट नहीं

छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के कारण 20 बार को 11 बजे से कुछ ज्यादा समय तक खोलने की अनुमति है, क्योंकि इन होटल-बार को स्टार रेटिंग है। यहां लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ती नहीं हैं। वहीं 120 बार-होटल ऐसे हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर के चलते 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इन होटल-बार में कानून व्यवस्था गड़बड़ाने की आशंका बनी रहती है, जिससे छूट नहीं मिली है।

अब 120 होटल-बार हैं, वह सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि खोलने और बंद करने का समय सभी का एक जैसा ही रहे। वहीं प्रशासन का मानना है कि जो छोटे-छोटे बार-होटल हैं, उनमें अधिकतर लड़ाई-झगड़े की स्थिति निर्मित होती रहती है, जिससे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। ऐसे में 11 बजे तक बंद करने का आदेश है।

होटल-बार एसोसिएशन ने पक्षपात करने का लगाया आरोप

होटल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है, कि वित्तिय वर्ष 2024-25 में FL-3 लाइसेंस लेने वाले होटल बार की टाइमिंग रात 11 बजे तक किया गया है। जबकि थ्री स्टार होटलों में रात 12 बजे तक शराब बेची जा रही है। वाइन शॉप भी 12 घंटे तक प्रदेश में खोली जा रही है।

वित्तिय वर्ष 2023-24 तक ये नियम सबके लिए थे, लेकिन इस वित्तिय वर्ष में संशोधन होने से FL-3 लाइसेंस लेने वाले होटल बार संचालक रात 11 बजे तक ही शराब बेच पा रहे हैं। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील एसोसिएशन ने साय सरकार से की है।

प्रदेश में बार की टाइमिंग बढ़ाने को लेकर एसोसिएशन ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है।

प्रदेश में बार की टाइमिंग बढ़ाने को लेकर एसोसिएशन ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है।

कैफे संचालकों पर दूसरे राज्यों की शराब बेचने का आरोप

होटल-बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपन के दौरान कैफे संचालको पर दूसरे राज्यों की शराब परोसने का आरोप लगाया है। अपने ज्ञापन पत्र में एसोसिएशन के सदस्याें ने कहा, कि मार्च-24 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कैफे संचालकों को FL-5 (1 DAY LICENCE) लाइसेंस देने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से लाइसेंस फिर से दिया जा रहा है।

कैफे संचालक 1 दिन का लाइसेंस लेकर 4-5 दिन बार का संचालन करते हैं। बार चलाने के दौरान वह दूसरे राज्यों की शराब खपा रहे हैं। इससे राज्य शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के लाइसेंस को रोक लगाने की मांग सीएम से एसोसिएशन ने की है।

सीएम को ज्ञापन सौंपा- जितेंद्र साहू

छत्तीसगढ़ होटल बार एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र साहू ने बताया, कि सीएम से एसोसिएशन के सदस्यों ने मुलाकात करके रात 12 बजे तक निर्देश जारी करने की अपील की है। सीएम से आश्वासन मिला है। वित्त मंत्री से भी मामले में मुलाकात की है। निर्णय हमारे पक्ष में आए, ये अपील की है।

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