बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने नई चयन सूची जारी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सरकार के लिए आखिरी मौका है।
मामला सहायक शिक्षक भर्ती में BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का है, जबकि नियमों के अनुसार DLEd डिग्रीधारी ही पात्र माने गए थे। इस पर DLEd अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने भर्ती को अवैध बताया, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी कि व्यापम को चयन सूची तैयार करने के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक सूची नहीं आई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 7 दिन का समय दिया।
परेशान अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पहले 21 दिनों में नई चयन सूची पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण समय सीमा खत्म हो गई।
अब हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नई सूची तैयार नहीं की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
Also Read:Chhattisgarh: बांध में डुबने से मां-बेटी की मौत, SDRF की टीम ने शव को निकाला…