
Raigarh Food Safety Action: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य पदार्थों की जांच में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर फॉर्च्यून मैदा और जैन चुस्की चाय के खास बैचों की बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगा दी गई है। लैब टेस्टिंग में दोनों उत्पादों में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक के अवशेष पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया है।
खाद्य विभाग ने जारी किया कड़ा निर्देश
Fortune Maida Jain Tea Unsafe: रायगढ़ कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अभिहित अधिकारी सुधा चौधरी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह कदम खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं नियंत्रक, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशों के आधार पर उठाया गया है। विभाग ने सभी संबंधित दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्देश जारी किया है कि वे बाजार में मौजूद प्रभावित बैच के पूरे स्टॉक को तुरंत वापस मंगाएं और इसकी बिक्री पर रोक लगाएं।
फॉर्च्यून मैदा में मिला मानक से ज्यादा क्लोरपाइरीफॉस
Raigarh Food Department Notice: कार्रवाई के तहत फॉर्च्यून मैदा का बैच नंबर FAMD55O059A जांच में असुरक्षित पाया गया है। इस मैदा का निर्माण मेसर्स अनिरुद्ध फूड लिमिटेड, चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था, जिसकी निर्माण तिथि 28 फरवरी 2026 और एक्सपायरी तिथि 27 अगस्त 2026 दर्ज थी। काली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल की जांच रिपोर्ट के अनुसार, इसमें क्लोरपाइरीफॉस नामक रसायन 0.014 पीपीएम पाया गया, जबकि सरकार द्वारा तय की गई सुरक्षित सीमा 0.01 पीपीएम है।
जैन चुस्की चाय में 18 गुना अधिक मिला एसीटामिप्रिड
Pesticide Found In Tea And Maida: इसी तरह जैन चुस्की चाय के बैच नंबर CH 653 (175 ग्राम पैक) की जांच में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस उत्पाद के निर्माता और विक्रेता मेसर्स जैन ट्रेडर्स, रायपुर हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस चाय में एसीटामिप्रिड की मात्रा 0.18 पीपीएम पाई गई। यह तय मानक 0.01 पीपीएम से करीब 18 गुना अधिक है। अत्यधिक कीटनाशक अवशेष पाए जाने के कारण इस बैच को भी मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है।
प्रभावित स्टॉक को बाजार से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू
CG Food Safety Alert: असुरक्षित पाए गए इन दोनों बैचों के बाजार में फैले स्टॉक को वापस मंगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम रायगढ़ जिले के बाजारों में लगातार निगरानी रख रही है ताकि ये उत्पाद उपभोक्ताओं तक न पहुंच सकें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी इन प्रतिबंधित बैचों की बिक्री करते पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।



