
नई दिल्ली: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आज आपके पास आखिरी मौका है। आयकर विभाग (Income Tax Department) के निर्देशानुसार, 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न होने वाले सभी पैन कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। एक बार पैन कार्ड बंद हो जाने के बाद आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन कर सकेंगे। विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा खत्म होने के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी।
लिंक न करने पर होंगे ये बड़े नुकसान: बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर शेयर बाजार तक सब होगा ठप
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का असर आपकी रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों पर सीधा पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल बैंकिंग कार्यों में आएगी, जहां केवाईसी (KYC) अधूरा होने के कारण आपके खाते फ्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा, आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे।

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में भी पैन कार्ड की जरूरत होती है, जो बंद होने पर अटक जाएगी। इतना ही नहीं, पैन कार्ड न होने की स्थिति में आपका टीडीएस (TDS) भी सामान्य से कहीं अधिक दर पर कटेगा। कुल मिलाकर एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है।
घर बैठे ऐसे पूरा करें काम: इनकम टैक्स पोर्टल पर 2 मिनट में हो जाएगा लिंक
आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया काफी सरल है और इसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। यहां होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ के विकल्प को चुनें। इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे पोर्टल पर भरते ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ध्यान रखें कि आखिरी घंटों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है, इसलिए सर्वर डाउन होने से पहले इस काम को तुरंत निपटा लें।



