छत्तीसगढ़

रायपुर की थोक सब्जी मंडी में चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई

रायपुर, 21 मार्च 2025। नगर निगम रायपुर ने जोन 8 के तहत शास्त्री बाजार स्थित थोक सब्जी और फल मंडी में अवैध रूप से निर्मित 6 व्यवसायिक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वजीत के निर्देश पर और जोन कमिश्नर के मार्गदर्शन में की गई।

अवैध निर्माण की प्रक्रिया और कानूनी कदम

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, रायपुरा स्थित शास्त्री बाजार सब्ज़ी एवं फल मंडी थोक व्यापारी कल्याण सोसायटी द्वारा इन दुकानों का निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए संबंधित व्यक्ति ने जोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे छत्तीसगढ़ नियमितीकरण प्राधिकरण समिति की बैठक में रखा गया। हालांकि, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक ने 19 जुलाई 2022 के बाद निर्माण होने के कारण इस आवेदन को निरस्त कर दिया। इसके बाद, नगर निगम ने निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी की और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को इन अवैध दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की।

शहर के अन्य क्षेत्रों में भी चली कार्रवाई

नगर निगम के जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने रायपुर के अन्य हिस्सों में भी कार्रवाई की। कोटा रोड पर सी एंड डी वेस्ट (निर्माण और ध्वस्त सामग्री) फैलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया, जबकि रायपुरा में इसी कारण ₹2000 का जुर्माना वसूला गया।

कुशालपुर और भाठागांव में अतिक्रमण हटाने की मुहिम

जोन 5 के तहत कुशालपुर पहाड़ी तालाब के पास अवैध रूप से निर्मित भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा, कुशालपुर चौक रिंग रोड से भाठागांव जाने वाले मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। इस दौरान 16 अवैध शेड, 12 पाटा और चबूतरे तोड़े गए। साथ ही, 4 ठेले-गुमटियों को भी हटा दिया गया। सड़क पर अतिक्रमण और गंदगी फैलाने के आरोप में 14 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया, और कुल ₹28,500 की राशि वसूली गई।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि नगर निगम रायपुर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, ताकि शहर के विकास को बाधित करने वाले तत्वों को रोका जा सके।

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