छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: अब सिर्फ रजिस्टर्ड किसान ही बेच सकेंगे धान; जानें रजिस्ट्रेशन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

Agristack Portal Registration Step by Step Guide: छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों का नवीन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। अब किसान यदि समर्थन मूल्य पर धान या अन्य खरीफ फसलें बेचना चाहते हैं, तो उन्हें पहले एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टैक पोर्टल (CGFR) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह कदम योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने और खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

सिर्फ पंजीकृत किसान ही बेच सकेंगे धान

अब से केवल वही किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे, जिन्होंने agristack.gov.in पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया हो। वहीं, पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों के रिकॉर्ड भी इसी पोर्टल के माध्यम से अपडेट और संशोधित किए जाएंगे।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?

किसान नजदीकी लेम्प्स केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन भी cgfr.agristack.gov.in वेबसाइट के जरिए खुद से पंजीयन किया जा सकता है।

पंजीयन की मुख्य बातें: Agristack Portal Registration

विषयविवरण
पोर्टल का नामएग्रीस्टैक CGFR (cgfr.agristack.gov.in)
किसके लिए अनिवार्यसभी किसानों के लिए (धान, दलहन, तिलहन, मक्का आदि उगाने वाले)
पंजीकरण अनिवार्यताखरीफ विपणन वर्ष 2025-26 से
पंजीकरण स्थानCSC, लेम्प्स केंद्र या ऑनलाइन
पंजीकरण शुल्कनिःशुल्क
योजना लाभपीएम किसान, KCC, फसल बीमा, सब्सिडी, अंतर की राशि आदि
आर्थिक सहायताअन्य खरीफ फसल: ₹11,000/एकड़दलहन-तिलहन: ₹10,000/एकड़

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़: Agristack Portal Registration Online

दस्तावेज़ का नामउद्देश्य
आधार कार्डपहचान व OTP सत्यापन
भुइयां पोर्टल से B-1/खसराभूमि स्वामित्व का प्रमाण
बैंक पासबुकडीबीटी भुगतान के लिए
मोबाइल नंबरOTP प्राप्त करने के लिए
पासपोर्ट फोटोकिसान रिकॉर्ड के लिए

पंजीकरण की प्रक्रिया: Registration Process

चरणविवरण
1वेबसाइट cgfr.agristack.gov.in पर जाएं
2“नवीन किसान पंजीकरण” के लिए Farmer पर Click करें
Create New User Account पर क्लिक करें
3मोबाइल नंबर से जुड़े आधार नंबर को डाले
4मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें
5पासवर्ड सेट कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें
6नाम, जन्मतिथि, जिला और भूमि की जानकारी व मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद सेव कर Proceed to E Sign पर क्लिक करें
7आधार नंबर डालने पर मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन कर सबमिट करें
8डाउनलोड PDF में क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पावती प्राप्त करें

पात्रता शर्तें: Eligibility Conditions

शर्तविवरण
निवासकिसान छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए
भूमि स्वामित्वजमीन का मालिक या खेती करने वाला होना चाहिए
उम्रकम से कम 18 वर्ष
बैंक खाताआधार से जुड़ा होना चाहिए
भूमि रिकॉर्डभुइयां पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए

सामान्य समस्याएं और समाधान

समस्यासमाधान
OTP नहीं आ रहाआधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू है या नहीं जांचें
भूमि रिकॉर्ड नहीं मिल रहातहसील में जाकर रिकॉर्ड अपडेट कराएं
पोर्टल नहीं खुल रहाब्राउज़र बदलें या कम भीड़ वाले समय में कोशिश करें
आवेदन रिजेक्ट हो गयाकारण पढ़ें, दस्तावेज़ सही करें और दोबारा आवेदन करें

पोर्टल लिंक: cgfr.agristack.gov.in
मदद के लिए: नजदीकी CSC या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें

सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

पोर्टल में रजिस्टर्ड किसान पीएम-किसान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल बीमा योजना, और राज्य सरकार की कृषि सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ सीधे उठा सकेंगे। इसके अलावा, खरीफ सीजन में 11,000 रुपए प्रति एकड़ (धान छोड़ अन्य फसल) और 10,000 रुपए प्रति एकड़ (दलहन, तिलहन, मक्का, रागी आदि) की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

क्या है एग्रीस्टैक CGFR पोर्टल?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया किसान रजिस्ट्री पोर्टल (CGFR) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो किसानों के आधार, जमीन के रिकॉर्ड और बैंक खाते से लिंक होता है। इससे किसानों की एक विशिष्ट किसान आईडी बनती है, जो सभी योजनाओं के लिए मान्य होती है। यह पोर्टल सीधे भुइयां छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जिससे भूमि स्वामित्व की पुष्टि आसानी से हो जाती है।

पात्रता कौन रखता है?

  • किसान छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो
  • उसके नाम खेती योग्य जमीन हो या वह उस पर खेती करता हो
  • उम्र कम से कम 18 वर्ष हो
  • आधार से जुड़ा बैंक खाता होना जरूरी है
  • भुइयां पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड अपडेट हो

किसानों से जिला प्रशासन की अपील

कांकेर समेत कई जिलों के प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीयन कराएं। इससे वे सभी सरकारी सुविधाओं और लाभों का समय पर फायदा ले सकेंगे। गिरदावरी में दर्ज रकबे के अनुसार ही लाभ मिलेगा, इसलिए खेत की सही जानकारी देना जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में अब धान बेचने से लेकर योजनाओं का लाभ लेने तक के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी हो गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी दस्तावेज़ जुटाकर पोर्टल में अपनी जानकारी दर्ज करें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके और धान खरीदी में कोई रुकावट न आए।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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