
छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति के तहत गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर गुरुवार को पूरे राज्य में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार इस दिन बेमेतरा समेत अन्य सभी जिलों में देसी और विदेशी शराब की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इनमें सी.एस.-2 देशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-1 विदेशी/प्रीमियम दुकानें, कम्पोजिट दुकानें और सभी मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते शामिल हैं। इस अवधि के दौरान शराब का क्रय-विक्रय और संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
शराब पीने या पिलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और मदिरा दुकान संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब का सेवन करते या कराते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आबकारी नीति के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मदिरा प्रेमियों के लिए यह एक बुरी खबर है, क्योंकि उन्हें इस दिन शराब नहीं मिल पाएगी।



