
गरियाबंद Gariaband News: जिले से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा मंडल महामंत्री महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल की कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2022 का है, जब कश्यप ने 2000 रुपये का लालच देकर एक नाबालिग बच्ची से गलत हरकत की थी।
क्या है पूरा मामला?
जून 2022 में मैनपुर निवासी महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2000 रुपये देने का लालच देकर उसकी जींस उतरवाने और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बच्ची ने साहस दिखाते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की।
4 जून 2022 को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर 27 दिन जेल में रखा गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस की सुनवाई लगातार जारी रही।

कोर्ट का फैसला
आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर महेश कश्यप को दोषी करार दिया।
- उन्हें विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाई गई हैं।
- सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसके चलते कुल मिलाकर उन्हें 5 साल का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड भुगतना होगा।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और असर
महेश कश्यप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और मैनपुर मंडल के महामंत्री थे। स्थानीय स्तर पर उनका अच्छा-खासा राजनीतिक प्रभाव माना जाता था।
कोर्ट का फैसला आने के बाद इलाके की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अभी तक भाजपा की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।



