छत्तीसगढ़

रायपुर कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज, 29 मार्च को होगी सुनवाई

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए एक नई कानूनी मुसीबत खड़ी हो गई है। रायपुर की एक अदालत ने शाहरुख खान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों को लेकर नोटिस जारी किया है। इस मामले में अदालत ने शाहरुख के साथ-साथ कई बड़ी कंपनियों को भी नोटिस भेजा है। मामला अब 29 मार्च को सुनवाई के लिए पेश होगा, जब सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है।

भ्रामक विज्ञापनों के आरोप में शाहरुख खान

यह मामला शाहरुख खान द्वारा किए गए कुछ विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है, जिनमें विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी के विज्ञापन शामिल हैं। याचिकाकर्ता फैजान खान का आरोप है कि इन विज्ञापनों के जरिए आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन विज्ञापनों ने विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को गलत दिशा में मार्गदर्शन किया है, जिससे कैंसर और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं।

कोर्ट ने सभी कंपनियों को भेजा नोटिस

फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा द्वारा दायर याचिका के आधार पर सिविल केस नंबर 99/2025 दर्ज किया गया है। कोर्ट ने शाहरुख खान के अलावा विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी गेम के विज्ञापनों से जुड़ी कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों में गूगल इंडिया, अमेज़न इंडिया, नेटफ्लिक्स इंडिया, आईटीसी लिमिटेड, एम्स लिमिटेड और हेड वा डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अदालत ने इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को 29 मार्च तक अपनी उपस्थिति दर्ज करने और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

29 मार्च को होगी अगली सुनवाई

रायपुर की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की है। इस दिन सभी पक्षों को अपना जवाब प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। अब यह देखना होगा कि क्या यह मामला भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है।

क्या शाहरुख खान के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?

शाहरुख खान के लिए यह मामला एक नया कानूनी विवाद साबित हो सकता है, और यह बॉलीवुड के अन्य सितारों के लिए भी एक चेतावनी हो सकता है कि विज्ञापन के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई के बाद ही यह साफ होगा कि क्या शाहरुख खान को इस विवाद का सामना करना पड़ेगा या यह मामला समाप्त हो जाएगा।7

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