
रायपुर, 3 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। 30 जनवरी 2025 को रायपुरा चौक के पास हुई इस घटना में कुछ लोगों ने अपनी कार सड़क पर खड़ी कर बर्थडे पार्टी मनाई थी। इस दौरान कार की बोनट पर केक रखा गया, केक काटने के बाद आतिशबाजी भी की गई, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश ने जताई नाराजगी
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आम नागरिक ऐसा करता तो उसे कड़ी सजा मिलती और जेल भी जाना पड़ता। लेकिन इस मामले में महज 300 रुपये का चालान काट कर इसे रफा-दफा क्यों किया गया? मुख्य न्यायाधीश ने ये भी पूछा कि क्या इस तरह की घटनाओं से राज्य में कानून का शासन स्थापित हो सकता है?
सरकार से मांगा जवाब
अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है। इसके अलावा, न्यायालय ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के निर्देश भी दिए। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत 300 रुपये का चालान किया गया था। इस पर अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध माना और कहा कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
संजीवनी 108 की बदहाली पर भी एक्शन
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की आपातकालीन सेवा संजीवनी 108 की गाड़ियों की खराब हालत पर भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है कि पूरे राज्य में 108 गाड़ियों की स्थिति क्यों इतनी खराब है। इस मामले पर सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी, और कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट का सख्त रुख और प्रशासन पर दबाव
हाईकोर्ट का यह सख्त रुख प्रशासन पर दबाव बना रहा है। सड़क पर बर्थडे पार्टी जैसे मामलों में लापरवाही की स्थिति पर न्यायालय ने कड़ा संदेश दिया है कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा इस मामले पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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