
CG Affordable Housing Rules 2025: छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना के बाद अब राज्य में प्लॉटिंग सिर्फ नए नियमों के तहत ही की जा सकेगी। अधिकारियों का दावा है कि इससे अवैध कॉलोनियों की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी।
नए नियमों के तहत यदि कोई कृषि भूमि को प्लॉटिंग में शामिल करता है, तो उसे कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार शुल्क देकर तुरंत आवासीय घोषित करवाना होगा। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी रोक लगेगी।
कम से कम 2 एकड़ भूमि अनिवार्य
अब कोई भी व्यक्ति तभी प्लॉटिंग कर सकेगा जब उसके पास कम से कम 2 एकड़ भूमि होगी। इससे छोटी जमीनों पर बेतरतीब प्लॉटिंग रोकी जा सकेगी। साथ ही प्लॉटिंग से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि कौन-सी जमीन पर गार्डन, मंदिर, क्लब, स्वीमिंग पूल जैसे सामुदायिक निर्माण होंगे। संबंधित स्थानों पर बाउंड्रीवॉल और सूचनात्मक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
सड़क और संरचना के लिए सख्त नियम
हर प्लॉटिंग क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई और लंबाई पहले से निर्धारित होगी। अब 9 मीटर से कम चौड़ाई की सड़क किसी भी कॉलोनी में नहीं होगी। साथ ही प्लॉटिंग के बाद कोई भी कॉलोनाइजर या बिल्डर सड़क के लिए छोड़ी गई जमीन को बेच नहीं सकेगा।
ग्राहकों को होगा सीधा फायदा
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के उपसंचालक विनित नायर के अनुसार, नए नियमों से ग्राहकों को सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी मिलेगी। पूरे राज्य में अब प्लॉटिंग इसी नीति के तहत होगी, जिससे लोगों को भरोसेमंद निवेश का विकल्प मिलेगा।



