
रायपुर। 09/02/2025 Nagriya Nikay Chunav 2025: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। आयोग के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि अब मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, और पीठासीन अधिकारी द्वारा उनकी पहचान की जाएगी।
मान्य दस्तावेजों की सूची
नीचे दी गई तालिका में उन 18 दस्तावेजों का विवरण दिया गया है जिन्हें मतदान केंद्र पर पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा:
क्र. संख्या | दस्तावेज़ का नाम |
---|---|
1. | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र |
2. | बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक |
3. | पासपोर्ट |
4. | आयकर पहचान पत्र (PAN CARD) |
5. | आधार कार्ड |
6. | सरकारी या निजी क्षेत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र |
7. | फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज |
8. | मनरेगा जॉब कार्ड |
9. | फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा कार्ड (स्मार्ट कार्ड) |
10. | ड्राइविंग लाइसेंस |
11. | स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र |
12. | माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं/बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची |
13. | अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र |
14. | फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण पत्र |
15. | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड |
16. | महाविद्यालय/विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र |
17. | फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस |
18. | छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा जनरेट की गई ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची |
ऑनलाइन पहचान पर्ची का उपयोग
मतदाता अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट cgsec.gov.in पर जाकर अपनी मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। VOTER SEARCH & PRINT – URBAN और VOTER SEARCH & PRINT – RURAL विकल्प के जरिए वह अपनी पहचान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे मतदान के समय दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
सुविधा और पारदर्शिता
इस कदम से चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही यह मतदाताओं के लिए एक और विकल्प उपलब्ध कराएगा जिससे उनकी पहचान स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त दस्तावेज लेकर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, और उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
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