छत्तीसगढ़

Property Tax Rebate 2025: संपत्ति टैक्स जमा करने वालों के लिए खुशखबरी! शासन दे रही विशेष छूट, ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए

रायपुर: Property Tax Rebate 2025: अगर आप अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर पाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके लिए एक और मौका दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की आखिरी तारीख अब 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। यानी आपको 30 दिन की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

राज्य सरकार ने बताया कि इस साल कई बड़े प्रशासनिक कामों में नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारी लगे रहे। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी, परिसीमन, मतदाता सूची अपडेट और स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता का भी असर रहा। इन वजहों से राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ।

किसको मिला है फायदा?

इस छूट का फायदा राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों के नागरिकों को मिलेगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं।

घर-घर टैक्स कलेक्शन और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा

विभाग ने परिपत्र में यह भी कहा है कि अब नगर निकायों के कर्मचारी घर-घर जाकर टैक्स कलेक्शन करेंगे और लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। शासन चाहता है कि नागरिक डिजिटल पेमेंट को अपनाएं और समय पर टैक्स जमा करें।

शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट

सिर्फ टैक्स वसूली नहीं, बल्कि हर निकाय को यह भी बताना होगा कि उन्होंने इस छूट का कितना फायदा उठाया और टैक्स वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए। सरकार चाहती है कि हर निकाय पारदर्शिता से काम करे और जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दे।

ध्यान रहे

  • नई अंतिम तारीख: 30 अप्रैल 2025
  • मूल तारीख थी: 31 मार्च 2025
  • छूट सिर्फ 2024-25 के टैक्स पर लागू होगी
  • टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं

अब देर न करें! अगर आप भी अपने मकान, दुकान या किसी भी संपत्ति का टैक्स अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो ये बढ़िया मौका है। देरी करने पर जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए ऑनलाइन जाएं या नजदीकी नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें।

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