CG Teacher Bharti 2025: 1 अप्रैल से पहले पूरी होगी डीएलएड शिक्षकों की भर्ती, हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में देरी पर जतायी नाराजगी

बिलासपुर, 15 मार्च 2025 CG Teacher Bharti 2025: छत्तीसगढ़ में डीएलएड सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से पहले सभी डीएलएड डिप्लोमाधारक याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि स्कूल शिक्षा विभाग ने कोर्ट के निर्देशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में देरी की है।
सरकार को नोटिस, सचिव को हाजिर होने का आदेश
CG DLED Teacher Bharti 2025: हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरी कर ली जाए। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी और इस सुनवाई में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने राज्य शासन से 2855 डीएलएड डिप्लोमाधारकों की सूची भी मांगी थी, जिनकी नियुक्ति की जानी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था विवाद
CG High Court: प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पहले से नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद, हाईकोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमाधारक याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को समय पर लागू नहीं किया, जिसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
शिक्षकों के पद रिक्त, सरकार ने दी जानकारी
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 1 अप्रैल से पहले सभी डीएलएड डिप्लोमाधारकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 900 शिक्षक पद रिक्त हैं। कोर्ट ने सरकार को इन रिक्त पदों की पूरी जानकारी देने और नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई में हो सकती है सख्त कार्रवाई
राज्य शासन ने कोर्ट को यह तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र के मध्य में शिक्षकों की नियुक्ति करने में प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छह महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर राज्य शासन ने समय पर आदेश का पालन नहीं किया तो इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब, इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जिसमें राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति पर जवाब दाखिल करना होगा।