
रायपुर। CG Shops Registration Rules 2025: छत्तीसगढ़ में दुकानों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब नए अधिनियम और नियमों के तहत किया जाएगा। “छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017” को प्रभाव में लाते हुए 1958 का पुराना कानून समाप्त कर दिया गया है। नया कानून पूरे राज्य में 13 फरवरी 2025 से लागू हो चुका है।
ऑनलाइन करना होगा पंजीकरण
CG Labour Department: अब सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग की वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन प्रतिष्ठानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
14 अगस्त है अंतिम तिथि, देरी पर लगेगा विलंब शुल्क
नए नियमों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों को 13 फरवरी से 14 अगस्त 2025 के बीच पंजीकरण कराना होगा। निर्धारित अवधि के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर पंजीकरण शुल्क के अलावा 25% लेट फीस देनी होगी। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रशमन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।



