
CG Teacher Bharti 2026 High Court: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक (स्टे) लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं। याचिका में भर्ती विज्ञापन की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तय किए गए आरक्षण रोस्टर की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।
दिव्यांग आरक्षण रोस्टर और विज्ञापन की शर्तों पर खड़ा हुआ कानूनी विवाद
CG Assistant Teacher Exam Update: यह पूरा विवाद व्यापमं और शासन द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन की विसंगतियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रूंगटा ने हाई कोर्ट में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के स्थापित नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जारी किए गए विज्ञापन में अन्य दिव्यांग श्रेणियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन है।
11 और 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थीं महत्वपूर्ण परीक्षाएं
CG High Court Notice to Govt: कर्मचारी चयन आयोग और परीक्षा आयोजकों की ओर से इन दोनों परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। तय कार्यक्रम के अनुसार:
- सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा: 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी।
- शिक्षक भर्ती परीक्षा: 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी।
CG Vyapam Teacher Exam Suspended: हालांकि, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद अब इन दोनों परीक्षाओं का पूर्व निर्धारित तिथियों पर आयोजित होना नामुमकिन सा हो गया है। इससे परीक्षा देने जा रहे हजारों परीक्षार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है।
ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के कुल 2,292 पदों पर होनी है सीधी भर्ती
राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े कुल 2,292 पदों को भरने के लिए यह विशाल भर्ती अभियान शुरू किया गया था। इन पदों को ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के तहत दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है:
- ई-संवर्ग (शिक्षा विभाग): 795 पद
- टी-संवर्ग (जनजातीय विभाग): 1,497 पद
- कुल विज्ञापित पद: 2,292 पद
राज्य सरकार के जवाब और विस्तृत अदालती आदेश पर टिकीं अभ्यर्थियों की नजरें
हाई कोर्ट द्वारा भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद अब सभी की निगाहें राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और मामले की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी भ्रामक अफवाह पर ध्यान न दें और आगामी परीक्षाओं के संशोधित शेड्यूल, नए दिशा-निर्देशों या स्थगन से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग व चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों की निगरानी करते रहें।
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