छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती विवाद: हाईकोर्ट का नया आदेश, बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद पर अब हाईकोर्ट का नया आदेश आया है, जो इस प्रक्रिया में एक और अहम मोड़ को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाली डीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया था। साथ ही, राज्य शासन से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है।

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों पर राज्य सरकार ने पहले 2855 डीएड अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में पेश किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद, राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया और 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया।

बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों की नई याचिका

इस आदेश के खिलाफ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने एक नई याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे भी उस काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इन उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने बीएड करने से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है, लेकिन आवेदन में इसे शामिल नहीं किया था।

Also Read: छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड शिक्षकों की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री ने दी बड़ी जानकारी

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एके प्रसाद ने यह स्पष्ट किया कि काउंसलिंग में मेरिट के आधार पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद, कोर्ट के आदेश के तहत 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में अब ऐसे बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने डीएड भी किया है।

Also Read: CG Sakhi One Stop Centre Bharti 2025: सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु भर्ती 2025

दक्षिण कोसल का Whatsapp Group ज्वाइन करे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button