CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें कृषि भूमि की रजिस्ट्री नियमों में बड़ा बदलाव, सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, DSP याकूब मेमन को दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत, बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत, 39 साल पुराने रिश्वत केस में आरोपी बरी, रायपुर में विदेशी छात्र की संदिग्ध मौत, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की गरबा से दूर रहने की अपील, डीजे शोर की CCTV से होगी जांच का हाईकोर्ट आदेश, फर्जी फेसबुक आईडी से महिला की छवि खराब करने वाले को सजा और अश्लील पोस्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला समेत पढ़ें CG की प्रमुख खबरें…

CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
पांच डिसमिल से कम कृषि भूमि की नहीं होगी रजिस्ट्री
Land Registry Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब पांच डिसमिल यानी 2200 वर्गफीट से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इससे भूमिहीन किसानों की स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा और जमीन के टुकड़े-टुकड़े होने पर रोक लगेगी।
सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क
Property Seizure: छत्तीसगढ़ ACB-EOW ने कोयला घोटाले के आरोपी और पूर्व CM की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया पर बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 8 करोड़ की 16 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ये संपत्तियां कोल लेवी से अर्जित बताई जा रही हैं। यह छत्तीसगढ़ EOW द्वारा पहली बार किसी लोकसेवक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई है।
दुष्कर्म मामले में DSP याकूब मेमन को अग्रिम जमानत
Court Relief: बलरामपुर जिले में तैनात DSP याकूब मेमन को दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। उन पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जबकि मेमन ने खुद को ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रायपुर सत्र न्यायालय ने उन्हें राहत दी है।
छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के संकेत
Bureaucratic Shuffle: छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। मंत्रालय से लेकर जिलों में पदस्थ कलेक्टरों तक बदलाव हो सकता है। सरकार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति और नॉन-परफॉर्मिंग अफसरों की विदाई पर विचार कर रही है। कयास है कि इस हफ्ते बड़ा फैसला हो सकता है।
100 रुपये रिश्वत लेने का आरोप था 39 साल बाद कोर्ट ने कहा बेगुनाह
Bribery Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने रिश्वत मामले में आरोपी बिल सहायक को बरी कर दिया है। उन पर 100 रुपये रिश्वत लेने का आरोप था और 2004 में उन्हें एक साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना हुआ था। हाईकोर्ट ने सभी आरोप हटाते हुए आरोपी को राहत दी।
विदेशी छात्र की संदिग्ध मौत
Foreign Student Death: रायपुर में साउथ अफ्रीका से आए 22 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक सेनजेलवे सिसोनके निकमबुले रायपुर के निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने आया था। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रोग से पीड़ित था और दवाइयाँ ले रहा था। घटना से विश्वविद्यालय में सनसनी फैल गई है।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की अपील- गरबा आयोजनों से दूर रहें मुस्लिम युवा
Religious Appeal: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने नवरात्रि पर्व को लेकर मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वे गरबा और अन्य धार्मिक आयोजनों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि गरबा देवी दुर्गा की आराधना का लोकनृत्य है और मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुमति और सम्मानजनक तरीके से कोई भाग ले तो आपत्ति नहीं होगी।
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश- डीजे शोर की CCTV से होगी जांच
Noise Pollution: हाईकोर्ट ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ट्रैफिक कैमरों की CCTV रिकॉर्डिंग संरक्षित की जाए ताकि नियम उल्लंघन की जांच की जा सके। साथ ही प्रशासन को कड़ाई से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
फर्जी फेसबुक आईडी से महिला की छवि खराब करने पर सजा
Cyber Crime: सक्ती जिले में महिला की छवि खराब करने के लिए फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोनों को तीन साल की सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों ने महिला के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर अश्लील संदेश व पोस्ट साझा किए थे।
अश्लील पोस्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
Court Punishment: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी की छवि खराब करना गंभीर अपराध है। डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। यह फैसला साइबर अपराध के मामलों पर नजीर माना जा रहा है।



