चर्चित मड़ेली Hत्याकांड में कुरुद कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी चेतन साहू को उम्रकैद, जानिए अदालत में कैसे साबित हुआ आरोपी का जुर्म

Madeli News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुरुद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक साल चार माह पुराने चर्चित हत्याकांड में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने युवक की हत्या के आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। होली के अगले दिन हुए इस खूनी विवाद में गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

होली के दूसरे दिन मामूली विवाद में हुआ था जानलेवा हमला

Kurud Crime News: घटना 15 मार्च 2025 की है जब कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ेली स्थित भाठापारा गौठान के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर 26 वर्षीय आरोपी चेतन साहू (पिता बाहरा राम साहू) ने गांव के ही गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के भारी बट्टे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में गजेन्द्र का सिर बुरी तरह चोटिल हो गया और वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, गांव में फैल गई थी सनसनी

घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल गजेन्द्र साहू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को नाजुक बताते हुए सघन उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान जिंदगी और मौत से जूझते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वारदात की खबर से मड़ेली गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई थी।

26 वर्षीय आरोपी चेतन साहू

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद किए अहम साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही कुरुद थाना और बिरेझर चौकी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी चेतन साहू को गिरफ्तार करने के बाद मामला केवल बयानों तक सीमित नहीं रखा। तत्कालीन बिरेझर चौकी प्रभारी और विवेचक निरीक्षक चंद्रकांत साहू ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कलमबंद किए और हत्या में प्रयुक्त लकड़ी के बट्टे को जब्त कर फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) जांच के लिए भेजा।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

केस की सुनवाई कुरुद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। लगभग 1 साल 4 माह और 14 दिनों तक चले विचारण (ट्रायल) के बाद 4 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मेडिकल साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए अदालत ने आरोपी चेतन साहू को हत्या का कसूरवार ठहराया और उसे आजीवन कारावास व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

निष्पक्ष जांच और मजबूत विवेचना के लिए पुलिस टीम होगी पुरस्कृत

इस मामले में पुलिस की वैज्ञानिक और पुख्ता विवेचना को सजा दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। धमतरी की पुलिस अधीक्षक (SP) भावना पांडेय ने प्रकरण की प्रभावी जांच और समय पर मजबूत चार्जशीट पेश करने के लिए तत्कालीन विवेचक निरीक्षक चंद्रकांत साहू और उनकी टीम के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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