
रायपुर: DJ Rules Ganeshotsav 2025: राजधानी समेत देशभर में 27 अगस्त से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। पर्व से पहले डीजे बजाने को लेकर रायपुर पुलिस और डीजे संचालकों के बीच बैठक हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही, जबकि डीजे संचालकों ने कम आवाज में डीजे बजाने की जिद पर जोर दिया।
पुलिस की चेतावनी: नियम तोड़े तो कार्रवाई तय
DJ Controversy Raipur: बैठक की अगुवाई कर रहे एएसपी लखन पटले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, गणेशोत्सव में केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों की इजाजत है। डीजे या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि इस बार डीजे संचालन के लिए किसी को भी NOC नहीं दी जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे पूरी तरह बैन रहेगा। रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का डीजे या तेज आवाज में संगीत नहीं चलाया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर गाड़ी जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की बात भी कही गई।

डीजे संचालक अड़े: कम आवाज में बजाएंगे धुमाल
Raipur Police DJ Guidelines: धुमाल डीजे संघ रायपुर के अध्यक्ष गौतम महानंद ने पुलिस की सख्ती पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “हम डीजे नहीं बजाएंगे तो सैकड़ों लोगों की रोजी-रोटी कैसे चलेगी? हम तेज साउंड में नहीं, लेकिन कम आवाज में डीजे और धुमाल जरूर बजाएंगे।”
महानंद ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल भी चालान कटे थे, लेकिन इस बार कोशिश रहेगी कि किसी नियम का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव पर बप्पा की आगवानी और विसर्जन के मौके पर बिना डीजे के माहौल अधूरा लगता है।
कानून बनाम परंपरा: टकराव अभी बाकी
पुलिस अपनी बात पर कायम है कि अदालत के निर्देशों से समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं डीजे संचालक कम से कम आवाज में अपनी परंपरा निभाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो इस बार भी त्योहार के दौरान टकराव और कार्रवाई की आशंका बनी रहेगी।
देखिये कोर्ट की गाइडलाइन-




