छत्तीसगढ़

मकान मालिकों को अंतिम चेतावनी, नहीं तो होगी FIR

कोरबा: बढ़ते अपराधों को रोकने और शहर में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने मकान मालिकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

कोरबा के सीएसपी भूषण एक्का के अनुसार, औद्योगिक नगरी होने के कारण बाहरी क्षेत्रों से मजदूरों की संख्या अधिक है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। मकान मालिकों को अब किरायेदारों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और स्थायी पता जैसे जरूरी दस्तावेज़ थाना में जमा करने होंगे।

इसके लिए पुलिस ने एक विशेष प्रारूप तैयार किया है, जिसे भरकर मकान मालिक को थाने में जमा करना होगा। पुलिस किसी भी समय, दिन हो या रात, अपने क्षेत्र में इन दस्तावेज़ों की जांच कर सकती है।

यदि जांच के दौरान किरायेदारों की जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तो मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सिर्फ घरों के लिए नहीं, बल्कि होटल, लॉज और रैन बसेरा संचालकों पर भी लागू होगा। उन्हें भी अपने यहां ठहरने वाले लोगों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य अपराधों पर काबू पाना और घटना की जांच में मदद करना है। मकान मालिकों को अब कड़ी चेतावनी दी गई है, कि यदि वे इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

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