हाईकोर्ट का अहम फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं, पति को जेल से रिहा करने का आदेश

बिलासपुर, 12 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और चर्चित मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें पत्नी की सहमति के बिना उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 377 के तहत पति पर बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप नहीं लगाए जा सकते, अगर वह अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना ऐसा करता है।
यह फैसला न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है, तो पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया यौन कृत्य अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि धारा 375 के संशोधन के बाद, पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को बलात्कार के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, भले ही वह अप्राकृतिक यौन संबंध हो।
मामला क्या था?
यह मामला एक मृतक महिला के पति के खिलाफ था, जिसने अपनी पत्नी के साथ कथित तौर पर 11 दिसंबर 2017 को उसकी इच्छा के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत जुर्म दर्ज किया था, और ट्रायल कोर्ट ने उसे धारा 376, 377 और 304 के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल की सजा सुनाई थी।
लेकिन हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि, भले ही आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे, यह अपराध नहीं बनता, क्योंकि पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक थी। इसके साथ ही कोर्ट ने धारा 304 के तहत दोषसिद्धि को भी गलत ठहराया और मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरोपित को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है। इसके अलावा, धारा 377 के तहत भी पति और पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं माने जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, आरोपी पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया।
यह फैसला एक नई कानूनी दिशा को जन्म देता है और समाज में इस तरह के मामलों पर बहस को भी तेज कर सकता है।
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