छत्तीसगढ़

CG हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: सायबर क्राइम से हाई कोर्ट चिंतित, केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नियुक्त करने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है।

कोर्ट की चिंता और विशेषज्ञ की नियुक्ति

दरअसल, हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि अन्य राज्यों में 16 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसा नहीं हो पाया है।

चार हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश

कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को इस नियुक्ति के संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा से कहा गया कि वे इस मुद्दे पर चार हफ्ते के अंदर शपथ पत्र पेश कर जवाब दें।

अगली सुनवाई 10 मार्च को

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की है। इस सुनवाई के दौरान यह साफ होगा कि केंद्र सरकार इस दिशा में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से निपटने के लिए साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है या नहीं।

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