
छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में जमीन की नई गाइडलाइन दरें आज यानी 4 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री नए रेट के आधार पर की जाएगी। इससे पहले विभाग ने दो अन्य जिलों में भी दरों में बदलाव किया था जिसके बाद अब राज्य के कुल पांच जिलों में संशोधित दरें लागू हो चुकी हैं।
जिला समितियों के प्रस्ताव पर लगी मुहर
जमीन की कीमतों में यह बदलाव जिला मूल्यांकन समितियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर किया गया है। सरकार ने पहले ही निर्देश दिए थे कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से नई दरों के प्रस्ताव भेजे जाएं। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद से मिले सुझावों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गहन परीक्षण के बाद ही इन नई दरों को अंतिम मंजूरी दी गई है।

वेबसाइट और दफ्तरों में मिलेगी जानकारी
नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद अब आम नागरिक संबंधित जिला पंजीयक कार्यालयों में जाकर रेट की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पंजीयन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन नई दरों को अपलोड कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों और रियल एस्टेट कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी सौदे से पहले नए रेट की जांच जरूर कर लें ताकि रजिस्ट्री के समय स्टाम्प शुल्क को लेकर कोई तकनीकी दिक्कत न आए।
बाकी जिलों में भी जल्द बदलेंगे रेट
पंजीयन विभाग की यह कवायद केवल इन्हीं जिलों तक सीमित नहीं रहेगी। शासन का कहना है कि प्रदेश के अन्य जिलों की मूल्यांकन समितियों से भी संशोधित दरों के प्रस्ताव जल्द मिलने की उम्मीद है। जैसे ही अन्य जिलों की रिपोर्ट आएगी वहां भी नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी जाएंगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता लाना और सरकारी राजस्व को व्यवस्थित करना है जिससे आने वाले दिनों में रियल एस्टेट क्षेत्र में स्पष्टता आएगी।



