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धमतरी में लॉक डाउन; विवाह कार्यक्रम को पूर्णतया स्थगित करने के आदेश, अपवादिक परिस्थितियों में केवल 10 व्यक्ति होंगे शामिल

धमतरी। धमतरी में 11 से 26 अप्रैल तक जिले में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है. धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य ने यह आदेश जारी किया है। इसमें अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में  आदेश के मुताबिक जिले में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 
विवाह एवं धार्मिक कार्यक्रम के संबंध में दिशानिर्देश:- लाॅक डाउन की अवधि में विवाह कार्यक्रम को पूर्णतया स्थगित करने का आदेश दिया गया है। अपवादिक परिस्थिति में केवल 10 व्यक्तियों को विवाह में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोज की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि में सभी धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना यथावत् रहेगी परन्तु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः वर्जित किया गया है। यह निषेधाज्ञा नवरात्रि पर्व के दौरान भी लागू रहेगी। उक्त अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी। यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर आदि सभी धार्मिक उपासना केन्द्रों में लागू रहेगा। इस दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां, होटल रिसाॅर्ट बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह सुविधा चालू रहेगी जिसकी सूचना होटल संचालक द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी।
लाॅकडाउन अवधि में कोविड टीकाकरण:- इस अवधि में कोविड-19 के टीकाकरण का कार्य पूर्वानुसार संपादित किया जाएगा। टीकाकरण अभियान वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है, अतः ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है, सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र जा सकते हैं। टीकाकरण केन्द्र तक जाने के लिए पास के तौर पर आधार कार्ड को मान्य किया जाएगा।
प्रतिबंधित रहेंगे हाट-बाजार:- जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरी क्षेत्रों में लगने वाले सभी प्रकार के साप्ताहिक हाट-बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

मीडिया कर्मी कर सकंेगे रिपोर्टिंग:– 

जिले के सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने के आवश्यक उपायों का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दी गई है। उक्त कार्य में समय की पाबंदी नहीं होगी, किन्तु उन्हें अपने साथ पहचान-पत्र रखना होगा। इसी तरह समाचार पत्र बांटने वाले हाॅकरों को संबंधित ब्यूरो चीफ द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

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