धमतरी। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने गत 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) का आदेश दिया था। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित तथा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे आगामी 05 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में उल्लेखित छूट एवं प्रतिबंध यथावत् रहेंगे तथा 24 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन में छूट दी गई है। इसके तहत मीट, मछली एवं चिकन की दुकानें सुबह आठ बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। आॅनलाइन वस्तुओं की सप्लाई करने वाले डिलीवरी ब्वाॅय को भी सुबह आठ से 10 बजे तक के बीच आॅनलाइन आॅर्डर के आधार पर मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति में छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाले गोदाम रात्रि 10 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे कार्य स्थल जहां पर कार्य में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के लिए कच्चा माल पूर्व में उपलब्ध मजदूरों को रहने की व्यवस्था कर तथा लाॅक डाउन का पूर्णतया पालन कराकर कार्य स्थल में कार्य सम्पादित करा सकेंगे। जिले के अंतर्गत आने वाली सभी उचित मूल्य की राशन दुकानें सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक ग्राहक को पूर्व में ही टोकन का वितरण उचित सामाजिक दूरी का पालन कर ही सामग्री प्रदाय की जाएगी। उक्त संशोधन सहित पूर्व में जारी तालाबंदी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान को दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।