
रायपुर: राजधानी रायपुर में देर रात तक खुले रहने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, क्लब और पब पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी विभाग की सिफारिश पर रायपुर कलेक्टर ने सात बार और क्लबों के लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं और इन प्रतिष्ठानों को तत्काल सील करने का आदेश दिया है।

आधी रात के बाद भी परोस रहे थे शराब
यह कार्रवाई 14 सितंबर की रात आबकारी विभाग की जांच के बाद हुई। विभाग की टीम ने पाया कि कई प्रतिष्ठान सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और आधी रात के बाद भी खुले रहकर शराब परोस रहे थे। आबकारी अफसरों ने मौके पर ही अनियमितताएँ दर्ज कीं और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन की पुष्टि की।

विभाग ने 15 सितंबर को कलेक्टर को पत्र लिखकर इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।
इन 7 क्लबों के खिलाफ हुई कार्रवाई
आबकारी विभाग के पत्र पर कार्रवाई करते हुए, रायपुर कलेक्टर (आबकारी) ने सोमवार, 29 सितंबर 2025 को आदेश जारी किया। जिन सात बार और क्लबों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनमें ये प्रमुख हैं:
- शेमरॉक ग्लोबल
- मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस)
- जूक पब
- जुनेजा वेंचर्स क्लब
- रॉयल रिट्रीट
- हाईपर क्लब
- द सिमर्स क्लब
कलेक्टर का सख्त कदम
आदेश में कहा गया है कि सभी प्रतिष्ठानों ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी था।

बार संचालकों में हड़कंप
कार्रवाई के बाद रायपुर के अन्य बार और क्लब संचालकों में भी डर और हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



