
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के मेडिकल PG प्रवेश नियमों में बड़ा सुधार किया है। राज्य-कोटे की सीटों में स्थानीय छात्रों के लिए मिलने वाला आरक्षण 50% से घटाकर 25% कर दिया गया है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा। नए प्रावधानों के बाद बाहरी राज्यों से MBBS करने वाले छात्र भी राज्य-कोटे में जगह हासिल कर सकेंगे। इससे स्थानीय छात्रों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है।
नए नियमों पर विरोध और विवाद
छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने इस संशोधन पर कड़ा विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष की सेवा दे चुके बॉन्ड वाले डॉक्टरों के साथ अन्याय हुआ है। फेडरेशन का तर्क है कि कुल सीटों का बड़ा हिस्सा बाहरी छात्रों के लिए खुलने से स्थानीय डॉक्टरों के भविष्य पर असर पड़ेगा।
हाई कोर्ट का निर्णय और प्रवेश प्रक्रिया
25 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रवेश नियमों के रूल 11(a) और 11(b) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब PG प्रवेश केवल NEET PG की मेरिट के आधार पर होगा। कॉलेज से MBBS करने पर मिलने वाली संस्थागत वरीयता खत्म कर दी गई है। इससे बाहर के राज्यों में MBBS कर चुके छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ में PG करने का रास्ता खुल गया है।
सीटों का नया वितरण
पहले राज्य-कोटे की 50% सीटें केवल छत्तीसगढ़ के MBBS स्नातकों के लिए सुरक्षित थीं। संशोधित नियमों के बाद यह हिस्सा घटकर 25% रह गया है। बची हुई अधिकांश सीटें अब ओपन मेरिट में गिनी जाएंगी। इससे सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों में स्थानीय छात्रों के लिए PG सीटें काफी कम हो जाएंगी।
किसे मिलेगा लाभ और किसके लिए मुश्किल
बाहर के राज्यों में MBBS कर चुके छात्रों के लिए यह बदलाव फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि अब वे भी छत्तीसगढ़ में MD या MS के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं प्रदेश के MBBS स्नातकों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे चुके डॉक्टर भी आरक्षण घटने से निराश हैं। आने वाले समय में छात्र और डॉक्टर संगठन इस फैसले के खिलाफ आंदोलन तेज कर सकते हैं। PG काउंसलिंग अभी मेरिट के आधार पर चल रही है। यदि भविष्य में सीटें बढ़ती हैं या कोटा दोबारा बदला जाता है, तो स्थानीय छात्रों को इससे राहत मिल सकती है।
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