गणेश उत्सव के बीच नया नियम, गणेश पंडालों पर लगेगा टैक्स! 3.50 रुपये प्रति वर्ग फीट देना होगा शुल्क, निगम ने थमाया नोटिस

Bhilai Durg Ganesh Pandal Tax Notice: देश भर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु बप्पा की स्थापना कर पूजा-अर्चना में लीन हैं। इस बीच दुर्ग, भिलाई और रिसाली नगर निगम क्षेत्र से एक बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। इस बार भव्य और विशाल गणेश पंडाल सजाने वाली आयोजन समितियों को नगर निगम को शुल्क देना होगा। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में पंडाल संचालकों को औपचारिक नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

दुर्ग, रिसाली और भिलाई निगम ने जारी किया नोटिस

Durg Risali Corporation Ganesh Pandal Rules: सार्वजनिक स्थलों और सड़कों के आसपास लगने वाले बड़े पंडालों को लेकर दुर्ग और रिसाली नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। जारी किए गए नोटिस के मुताबिक आयोजकों को रोजाना के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। वहीं दूसरी ओर भिलाई नगर निगम की एमआईसी (महापौर इन काउंसिल) ने पंडालों से ‘वन टाइम टैक्स’ यानी एकमुश्त शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक जगह के उपयोग के बदले यह नियम लागू किया गया है।

5 हजार वर्ग फीट से बड़े पंडालों पर 3.50 रुपये प्रति वर्ग फीट दर तय

Bhilai Municipal Corporation Tax Controversy: नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह शुल्क सभी छोटे-बड़े पंडालों पर लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था केवल 5 हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में बनाए गए विशाल पंडालों के लिए तय की गई है। ऐसे बड़े पंडालों के आयोजकों को 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से निगम के खजाने में राशि जमा करानी होगी। इस फैसले के बाद कई बड़े आयोजन समितियों के बजट पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।

कार्रवाई के डर से अनुमति लेने में कतरा रहे कई आयोजक

CG Ganesh Utsav Pandal Rules: शुल्क से बचने के लिए शहर के कई बड़े गणेश उत्सव समितियों के संचालकों ने अब तक नगर निगम से विधिवत अनुमति नहीं ली है। बिना अनुमति के ही कई स्थानों पर बड़े-बड़े पंडाल खड़े कर दिए गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए निगम प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में अवैध रूप से बने पंडालों और बकाया शुल्क की जांच के लिए निगम की टीमें मैदानी स्तर पर उतर सकती हैं।

निगम प्रशासन शुरू करेगा पंडालों की जांच प्रक्रिया

Durg Bhilai Festival Tax Update: नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि पंडालों की अनुमति, सुरक्षा मानकों और तय दर के हिसाब से टैक्स भुगतान की जांच जल्द शुरू की जाएगी। जिन आयोजकों ने अब तक अनुमति नहीं ली है या टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे। ऐसा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस नए फरमान के बाद स्थानीय आयोजन समितियों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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