
रायपुर: राजधानी रायपुर में देर रात तक चलने वाले होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 12 बजे के बाद अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। इस समय सीमा के बाद किसी भी तरह की पार्टी, आयोजन या डीजे/साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
12:30 बजे तक पूरी तरह बंद करने का निर्देश
तेलीबांधा पुलिस ने शनिवार को इन सभी प्रतिष्ठानों के व्यवस्थापकों को नोटिस जारी कर दिया है। सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि प्रशासन ने होटल, ढाबों और क्लबों को रात 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में रात 12:30 बजे तक सभी स्थानों को पूरी तरह से बंद करा दिया जाएगा।
- देर रात तक पार्टी या शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
- रात के वक्त केवल फूड पार्सल (Food Parcel) सेवा को ही जारी रखने की छूट रहेगी।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नोटिस का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर (FIR) भी दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा, होटल, क्लब और पब को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले ये नियम मानना अनिवार्य होगा:
- थाने में सूचना: कार्यक्रम से पहले थाने में सूचना देना और कार्यक्रम से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारी, जिसमें डीजे का विवरण भी शामिल है, पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
- सुरक्षा व्यवस्था: कार्यक्रम के दौरान निजी सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
यह कदम शहर में रात के समय शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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