Dakshinkosal News। कुरूद
संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज कुरुद में तीन नए आपराधिक कानून में हुए बदलाव पर 10 जुलाई को एक दिवसीय कार्यशाला हुआ। मुख्य वक्ता एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने तीनों नए कानूनों में बदलाव के संबंध में विस्तत जानकारी दी। कार्यशाला में नए कानूनों के अलावा अन्य कानून की जानकारी भी मौजूद विद्यर्थियों के अलावा प्राध्यापकों को दी गई।
कुरूद थाना प्रभारी अरूण साहू ने रोड एक्सीडेंट साइबर क्राइम, सोशल मीडिया से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देकर छात्रों तथा नागरिकों को जागरूक किया। सोशल मीडिया के प्रयोग पर विशेष सावधानी बरतने कहा। ओटीपी किसी भी स्थिति में अनजान व्यक्ति को साझा न करने जागरूक किया।
वाहन जांच का मूल उदेश्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों की चेकिंग, हेलमेट अनिवार्य है, क्योंकि 80-90 प्रतिशत सड़क दुर्टना में मौत सिर में गंभीर चोट की वजह से ही होती है। महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों पर जानकारी दी गईं। छात्र-छात्राओं तथा प्राध्यापकों ने नए कानूनों के संबंध में प्रश्न पूछे। कॉलेज के प्राचार्य डॉ डीके राठौर ने कहा कि छात्रों को शपथ देते समय, प्रवेश आवेदन के दौरान दी गई जानकारी, पालकों के हस्ताक्षर आदि सही तरीके से करना चाहिए। गलत जानकारी देना भी अपराध है। छात्रं को ऐसी गलतियों से बचना जागरूक किया।