
Rajnandgaon News: रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन समितियों को उनके आवेदन पत्रों में पाई गई आपत्तियों के सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी गई थी, उनके द्वारा छह माह से अधिक समय बीत जाने पर भी सुधार नहीं किए गए। इसके कारण ऐसे कुल 2,742 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है तथा इनसे प्राप्त पंजीयन शुल्क को राजसात किया गया है। यह कार्रवाई अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए आगे भी जारी रहेगी।
दुर्ग की सुंदर विहार कॉलोनी सोसायटी का पंजीयन रद्द
Chhattisgarh Society Registrar Action: रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं समितियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। नोटिस का जवाब न मिलने की स्थिति में संबंधित समितियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग का पंजीयन भी निरस्त किया गया है। यह कार्रवाई सोसायटियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
15 अन्य समितियों को निरस्तीकरण का नोटिस जारी
Action on Society Registration: कार्रवाई लेते हुए रजिस्ट्रार ने 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण नोटिस जारी किया है। इन समितियों को जल्द से जल्द जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि जवाब नहीं मिला, तो समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दायर करने की कार्यवाही की जाएगी।
जवाबदेही बनाए रखने के लिए आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
CG News Update: रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ पद्मिनी भोई साहू ने स्पष्ट किया है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत नियमों का सख्त से सख्त पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने और अनापत्ति वाले आवेदन पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



