
CG Colleges News: छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं, अतिथि ग्रंथपालों और अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों के निवास प्रमाण पत्र अब सत्यापन से गुजरेंगे। उच्च शिक्षा संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों के बाद यह कदम उठाया गया है।
आदेश में क्या कहा गया
Instruction: उच्च शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक ने सभी क्षेत्रीय अपर संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से रिपोर्ट लें। प्राचार्यों को कहा गया है कि प्रत्येक अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के निवास प्रमाण पत्र का गहन परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

रिपोर्ट में क्या करना होगा उल्लेख
Verification: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवेदन में यह लिखना अनिवार्य होगा कि “मेरे द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र का सूक्ष्म परीक्षण और सत्यापन किया गया तथा यह सही पाया गया।” यदि जांच के दौरान किसी भी तरह की विसंगति मिलती है तो उसका उल्लेख रिपोर्ट में करना होगा।
तीन दिन में देनी होगी जानकारी
Deadline: सभी जिलों के शासकीय महाविद्यालयों की जांच रिपोर्ट तीन कार्य दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।



