CG Labor Department Registration: दस या उससे अधिक श्रमिकों वाली दुकानों को अब श्रम विभाग में कराना होगा पंजीयन, छः माह में पंजीयन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

CG Labor Department Registration: छत्तीसगढ़ में अब दस या उससे अधिक श्रमिकों के साथ काम करने वाले दुकानदारों और नियोजकों को अपने व्यापार का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत किया जाएगा, जो फरवरी 2025 से प्रभावी हो गया है।
श्रम विभाग ने सभी जिला कार्यालयों को अधिकृत किया है, जिससे दुकानदार और नियोजक श्रम विभाग के पोर्टल (shramevjayate.cg.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकें। पंजीकरण की अंतिम तिथि के भीतर पंजीकरण न कराए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
पंजीकरण शुल्क और प्रक्रिया
दुकानों और स्थापनाओं के पंजीकरण के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर शुल्क तय किया गया है। पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है। पंजीकरण के बाद दुकानदारों को श्रम पहचान संख्या और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
CG Labor Department Registration: जो दुकानें पहले से पुराने दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें इस नए अधिनियम के तहत भी पंजीकरण कराना होगा। हालांकि, पुराने पंजीकरण वाली दुकानों को कोई नया पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उन्हें छह महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।
मुख्य विवरण:–
विषय | विवरण |
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अधिनियम का नाम | छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 |
लागू होने की तिथि | फरवरी 2025 |
किसे पंजीकरण कराना होगा? | 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले दुकानदार और नियोजक |
पंजीकरण के लिए पोर्टल | श्रम विभाग का पोर्टल: shramevjayate.cg.gov.in |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | अगले 6 महीने के भीतर पंजीकरण करना होगा |
पंजीकरण शुल्क | ₹1,000 से ₹10,000 तक (श्रमिकों की संख्या के आधार पर) |
पंजीकरण के बाद मिलने वाली सुविधा | श्रम पहचान संख्या और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र |
पुरानी पंजीकरण वाली दुकानों की स्थिति | पुराने अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को नए अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाना होगा, लेकिन शुल्क नहीं लगेगा |
आवश्यक सूचना | पंजीकरण में संशोधन या दुकान की बंदीकरण की सूचना ऑनलाइन देनी होगी |
कर्मचारी अभिलेख | कर्मचारियों के अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना होगा |
वार्षिक रिपोर्ट | हर साल 15 फरवरी तक वार्षिक रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी |
महिलाओं के लिए प्रावधान | महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति, उचित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी |
साप्ताहिक अवकाश | कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा |
संपर्क और संशोधन की प्रक्रिया
नियोजकों को अपने व्यापार के पंजीकरण, श्रम पहचान संख्या में संशोधन या दुकान के बंद होने की सूचना विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नियोजकों को अपने कर्मचारियों के अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित करना होगा। हर साल 15 फरवरी तक उन्हें विभागीय पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
CG Labor Department Registration: इस अधिनियम के तहत दुकानों और स्थापनाओं में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके लिए आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही, कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना अनिवार्य होगा।
यह नया अधिनियम व्यापारियों और श्रमिकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। दुकानदारों को अब समय रहते पंजीकरण कराना होगा, ताकि भविष्य में कोई कानूनी समस्या न हो।