CG Election Restrictions 2025: ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी…जानें नई गाइडलाइंस

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग जिले में इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध
नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4, 5, 10 और 11 के तहत जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले संगीत और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार, कोई भी व्यक्ति ऐसा वाहन हॉर्न नहीं बजा सकेगा, जिससे पैदल चलने वाले लोग घबरा जाएं या असहज महसूस करें। इस प्रतिबंध का पालन निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक सख्ती से किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में मिल सकती है छूट
हालांकि, धारा 13 के तहत कानून द्वारा जिन व्यक्तियों या संस्थानों को छूट दी गई है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को विशेष उद्देश्य के लिए छूट चाहिए, तो वह संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) या उप पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकता है।
अनुमति मिलने के बाद, संबंधित अधिकारी शर्तों और समयसीमा को तय करेंगे। यदि अधिकारी यह पाते हैं कि शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे दी गई अनुमति को रद्द कर सकते हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया में नियमों का पालन अनिवार्य
कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन से संबंधित नियमों का पालन करें और जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। इन निर्देशों का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है।
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