छत्तीसगढ़

CG Liquor New Shop: छत्तीसगढ़ में खुलेंगी 67 नई शराब दुकानें, कुल संख्या बढ़कर होगी 741

CG Liquor New Shop: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानें (cg new wine shop list) खोली जाएंगी, जिससे कुल शराब दुकानों की संख्या 741 हो जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने प्रीमियम शॉप के संचालन को भी हरी झंडी दी है, जिससे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकेंगी।

नई आबकारी नीति: क्या होंगे प्रमुख बदलाव? शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि

राज्य में अभी 674 देशी और विदेशी शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। नई आबकारी नीति के तहत 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 67 नई दुकानें खोली जाएंगी। ये दुकानें उन क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी जहां 30 किमी के दायरे में कोई शराब दुकान नहीं है या सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

प्रीमियम शॉप की अनुमति

राज्य सरकार ने बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप संचालन की अनुमति दी है। इन दुकानों में उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी ब्रांड की शराब उपलब्ध कराई जाएगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी।

शराब से सरकार को बड़ा राजस्व लाभ

नई आबकारी नीति के तहत राज्य सरकार को करीब 12,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। शराब की बिक्री से प्राप्त आय में 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की संभावना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।

शराब की पेटियों पर बारकोड और सील अनिवार्य

देशी शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक शराब पेटी को दोनों ओर से सीलबंद किया जाएगा और बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इससे अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाई जा सकेगी और ग्राहकों को सुरक्षित और असली उत्पाद मिलेगा।

शराब दुकानों में CCTV कैमरे अनिवार्य

शराब की दुकानों में 24×7 CCTV कैमरों की निगरानी अनिवार्य की गई है। दुकानदारों को कम से कम 15 दिनों का CCTV फुटेज बैकअप रखने का निर्देश दिया गया है।

शराब दुकानों का स्थानांतरण संभव

नई नीति के तहत किसी दुकान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले प्रस्ताव भेजना होगा।

शराब बिक्री पर नए नियम और प्रतिबंध

साल में चार दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें

राज्य सरकार ने चार राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। ये दिन निम्नलिखित हैं:

  • 26 जनवरी – गणतंत्र दिवस
  • 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
  • 2 अक्टूबर – गांधी जयंती
  • 18 दिसंबर – बाबा गुरु घासीदास जयंती

इसके अलावा, मद्य निषेध नीति के तहत भी कुछ दिनों के लिए दुकानें बंद रखी जाएंगी।

शराब की खरीद पर सीमा तय

सरकार ने एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जाने वाली शराब की अधिकतम सीमा तय कर दी है:

  • 6 बोतल
  • 12 अद्धी
  • 24 पौव्वा

इससे थोक खरीदारी पर रोक लगेगी और अवैध पुनर्विक्रय की संभावना कम होगी।

शराब बिक्री का समय यथावत

नई नीति में शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

  • सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।
  • होटल, बार और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

क्या बदलेगा और क्या रहेगा वैसा ही?

नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था यथावत रखी गई है, जिससे देशी और विदेशी शराब एक ही स्थान पर बेची जा सकेगी। इसी तरह अहाता (शराब पीने की जगह) की सुविधा को भी जारी रखा गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति राजस्व बढ़ाने, अवैध शराब बिक्री रोकने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने पर केंद्रित है। नई शराब दुकानें खोलने और प्रीमियम शॉप की अनुमति से न केवल सरकार की आय बढ़ेगी, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी लगाम लगेगी। हालांकि, शराब नीति को लेकर सामाजिक और राजनीतिक बहस भी जारी है।

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