
मगरलोड: Teacher Suspended: शराब पीकर स्कूल पहुंचने और महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिकायत पर हुई कार्रवाई
Magarlod News: मामला विकासखंड मगरलोड के शासकीय प्राथमिक शाला कमारिनमुड़ा का है। ग्राम पंचायत परसाबुड़ा के सरपंच, शाला विकास समिति अध्यक्ष और ग्रामीणों ने संकुल समन्वयक के माध्यम से शिकायत की थी कि प्रधानपाठक भोजराम कँवर आदतन शराब पीकर स्कूल आते हैं और महिला कर्मचारियों से अनुचित व्यवहार करते हैं।
पहले भी हुआ था स्थानांतरण
शिकायत में यह भी बताया गया कि कँवर की कार्यशैली के कारण पहले भी उनका स्थानांतरण किया गया था। इस बार भी लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मामला जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा।
नियमों का उल्लंघन माना गया
DEO अभय जायसवाल ने रिपोर्ट के आधार पर पाया कि शिक्षक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। इसके बाद उन्हें छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
आदेश के मुताबिक, भोजराम कँवर का मुख्यालय निलंबन अवधि में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नगरी रहेगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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