
होली के त्योहार से ठीक पहले धमतरी जिला प्रशासन ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रसिद्ध ब्रांड ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ का एक विशेष बैच लैब परीक्षण में असुरक्षित (Unsafe) पाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस उत्पाद की बिक्री, वितरण और भंडारण पर जिले भर में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम त्योहारी सीजन में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, ताकि उपभोक्ताओं को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से बचाया जा सके।
भोपाल की लैब में फेल हुआ बेसन का नमूना
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नियमित जांच के दौरान टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ के 500 ग्राम वाले पैकेट का नमूना लिया था। इस नमूने को परीक्षण के लिए भोपाल स्थित प्रसिद्ध ‘कैली लैब’ भेजा गया। 27 जनवरी 2026 को प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, जिसमें संबंधित बैच को ‘असुरक्षित’ श्रेणी में रखा गया। रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने माना कि इस उत्पाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके बाद प्रशासन ने बिना देरी किए सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
प्रतिबंधित बैच की पहचान और महत्वपूर्ण विवरण
प्रशासन ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों की सुविधा के लिए असुरक्षित पाए गए बेसन के बैच का विवरण सार्वजनिक किया है। प्रतिबंध केवल एक विशेष बैच पर लागू है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
- उत्पाद का नाम: टाटा संपन्न फाइन बेसन (500 ग्राम पैक)
- बैच क्रमांक: GV5H0844D1
- पैकिंग तिथि: 08 अगस्त 2025
- अवसान (Expiry) तिथि: 07 मार्च 2026धमतरी के अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी दुकान या घर में इस विशेष बैच का बेसन मौजूद है, तो वह कानूनन प्रतिबंधित है।
व्यापारियों को स्टॉक अलग करने और ‘रिकॉल’ के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने संबंधित विनिर्माता कंपनी को पहले ही बाजार से अपना स्टॉक वापस लेने (रिकॉल) के निर्देश दे दिए हैं। धमतरी जिले के सभी थोक और चिल्हर व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त बैच के बेसन का विक्रय तत्काल बंद करें। व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपलब्ध स्टॉक को अलग सुरक्षित रखें और इसकी जानकारी तत्काल विभाग को दें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित बैच की बिक्री पाई जाती है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत भारी जुर्माने और वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
उपभोक्ताओं के लिए अपील और स्वास्थ्य सुरक्षा
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी रसोई में मौजूद बेसन के पैकेट के बैच नंबर की जांच अवश्य करें। यदि उनके पास बैच नंबर ‘GV5H0844D1’ का बेसन है, तो उसका उपयोग बिल्कुल न करें और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। उपभोक्ता इस संबंध में किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी निकटतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दे सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि होली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण और सैंपलिंग का दौर पूरे जिले में जारी रहेगा।
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