
रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत 2 लाख 23 हजार नवीन घरेलू LPG कनेक्शन दिए जाएँगे। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 25 लाख नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ को भी आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नवीन गैस कनेक्शन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
7 दिन में आवेदन, 15 दिन में कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य
योजना के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्ज्वला समिति का गठन किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया: पात्र परिवारों से नवीन गैस कनेक्शन हेतु अगले 7 दिनों में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएँगे।
- कनेक्शन जारी: जिले की गैस एजेंसियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन कराकर 15 दिनों में नवीन गैस कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।
- मॉनिटरिंग: जिला उज्ज्वला समिति योजना के क्रियान्वयन और आवेदनों के निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग करेगी।
नियद नेल्ला नार योजना के हितग्राहियों को प्राथमिकता
राज्य सरकार नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ जिलों के परिवारों को विशेष प्राथमिकता देगी।
- प्राथमिकता वाले जिले: बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, और दंतेवाड़ा जिलों में सर्वप्रथम हितग्राहियों को चिन्हांकित कर शत-प्रतिशत उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जाएँगे।
- विशेष शिविर: पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय कर सुगम नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों का चयन करके विशेष शिविर आयोजित किए जाएँगे।
- लक्ष्य: शेष सभी 34 हजार 425 परिवारों के आवेदन चिन्हांकित ग्रामों में विशेष शिविर लगाकर लिए जाएँगे। दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों के ई-केवाईसी के लिए भी विशेष शिविर आयोजित होंगे।
नवीन कनेक्शन हेतु अपात्रता के निर्धारित मापदंड
पीएमयूवाय के तहत नवीन गैस कनेक्शन के लिए पात्रता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित परिवार योजना का लाभ पाने हेतु अपात्र होंगे:
- यदि परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो।
- घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
- 50 हजार रुपये से अधिक क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
- सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी।
- दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी।
- 7.5 एकड़ या अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
- 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी।
- स्वयं की मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन (या मछली पकड़ने वाली नाव/यंत्रीकृत कृषि उपकरण) के मालिक।
- ऐसे परिवार जिनके पास पहले से ही एलपीजी कनेक्शन हो।



