Indian Railways New Ticket Rules: सावधान! व्हाट्सएप पर मंगाया हुआ टिकट अब नहीं होगा मान्य, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

Indian Railways New Ticket Rules: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी जल्दबाजी में किसी दूसरे के मोबाइल से टिकट बुक कराकर उसका स्क्रीनशॉट या व्हाट्सऐप फोटो टीटीई को दिखाकर सफर तय कर लेते हैं, तो अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने डिजिटल टिकटों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब व्हाट्सऐप पर मंगाया गया जनरल टिकट का स्क्रीनशॉट पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे टिकटों के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर न सिर्फ टिकट रद्द माना जाएगा, बल्कि आपको जेल की हवा या तगड़ा जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस में सामने आया डिजिटल टिकट की चालाकी का मामला

WhatsApp Ticket Screenshot Invalid: नियमों की अनदेखी का एक ताजा मामला गाड़ी संख्या 18517 कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस में देखने को मिला। यह ट्रेन अपने तय समय शाम 4 बजकर 10 मिनट पर कोरबा स्टेशन से रवाना हुई थी। ट्रेन के आगे बढ़ने पर जब टीटीई बोगी में टिकटों की जांच करने पहुंचे, तो वहां सवार एक युवती के पास कोई वैध टिकट नहीं था। टीटीई को अपनी तरफ आता देख युवती घबरा गई और उसने आनन-फानन में घर पर मौजूद अपने भाई को फोन घुमाया। भाई ने मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत एक अनारक्षित टिकट बुक किया और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सऐप पर अपनी बहन को भेज दिया।

ट्रेन खुलने के बाद बुक हुआ था टिकट, जांच के दौरान खुली पोल तो लगा जुर्माना

युवती ने जैसे ही टीटीई के सामने मोबाइल स्क्रीन पर आया वह टिकट पेश किया, अधिकारी की पैनी नजर उस पर दर्ज बुकिंग के समय पर चली गई। टिकट पर छपा हुआ समय शाम के 4 बजकर 45 मिनट था, जबकि ट्रेन करीब 35 मिनट पहले ही स्टेशन छोड़ चुकी थी। रेलवे के कड़े नियमों के मुताबिक, सफर शुरू होने के बाद चलती गाड़ी में लिया गया कोई भी अनारक्षित टिकट मान्य नहीं होता है। टीटीई ने तुरंत उस व्हाट्सऐप टिकट को खारिज कर दिया और बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में युवती से मौके पर ही जुर्माना वसूला।

रेलवे ने दोगुनी की जुर्माने की रकम, पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये का झटका

यात्रियों के बीच बढ़ती इस लापरवाही को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में बिना टिकट और अनियमित तरीके से यात्रा करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए न्यूनतम जुर्माना राशि को सीधे दोगुना कर दिया गया है। पहले जहां बिना टिकट पकड़े जाने पर कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री को उस दूरी का वास्तविक किराया भी अलग से चुकाना होगा, जहां से वह ट्रेन में सवार हुआ था।

रेल वन ऐप के नियमों का रखें ध्यान, उसी मोबाइल में होना चाहिए एक्टिव अकाउंट

अगर आप भी स्टेशन की लंबी लाइनों से बचने के लिए ‘रेल वन ऐप’ का इस्तेमाल कर साधारण यानी अनारक्षित टिकट बुक करते हैं, तो कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नए नियमों के तहत टिकट हमेशा उसी मोबाइल फोन के भीतर मौजूद होना चाहिए, जिस नंबर से वह ऐप रजिस्टर्ड है। लॉगिन अकाउंट वाले फोन के अलावा किसी भी अन्य डिवाइस में लॉग आउट करके या केवल फोटो दिखाकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक ही टिकट की तस्वीर शेयर करके कई लोग सफर न कर सकें।

यात्रा के दौरान इन चार बातों का रखें ख्याल, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान

ट्रेन के सफर को आरामदायक और विवादमुक्त बनाने के लिए रेल प्रशासन ने यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी हिदायतें जारी की हैं जो इस प्रकार हैं

  • स्टेशन छोड़ने से पहले बुकिंग: अपनी यात्रा हमेशा प्लेटफॉर्म या उचित ऐप से टिकट खरीदने के बाद ही शुरू करें। ट्रेन के रवाना होने के बाद की गई डिजिटल बुकिंग को शून्य माना जाएगा।
  • स्क्रीनशॉट बिल्कुल अमान्य: मोबाइल पर दिखने वाला साधारण स्क्रीनशॉट, व्हाट्सऐप इमेज या उसकी फोटोकॉपी को टीटीई वैध दस्तावेज नहीं मानेंगे।
  • फोन की बैटरी रखें फुल: डिजिटल टिकट दिखाने की पूरी जिम्मेदारी यात्री की है। अगर जांच के समय आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है या मोबाइल बंद मिलता है, तो आपको बिना टिकट माना जाएगा।

डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद, बेवजह की दिक्कतों से ऐसे बचें

रेलवे के इस नए फैसले का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को जागरूक करना और टिकटों की कालाबाजारी को रोकना है। अक्सर देखा गया है कि लोग पकड़े जाने के डर से चलती गाड़ी में ऑनलाइन टिकट बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। अगर आप किसी भी तरह के जुर्माने, कानूनी कार्रवाई और बीच रास्ते में होने वाली मानसिक परेशानी से बचना चाहते हैं, तो हमेशा अपने स्वयं के रजिस्टर्ड मोबाइल से समय रहते वैध टिकट खरीदें और नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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