
Bhupesh Baghel Election Case: रायपुर, 14 अक्टूबर 2025 – छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधायकी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह फैसला किसी भी दिन सुनाया जा सकता है।

विजय बघेल ने लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
CG High Court News: यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। याचिका में मांग की गई है कि इन आरोपों के आधार पर भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त किया जाए।

भूपेश बघेल ने दी 16 बिंदुओं पर जवाब, याचिका को बताया गैर-स्वीकार्य
CG Political Crisis: सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया। उनके वकीलों का तर्क था कि यह चुनाव याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं (Non-Maintainable) है और इसे पहले ही खारिज किया जाना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट भी गए थे भूपेश बघेल, बाद में याचिका वापस ली
CG Court Verdict Awaited: भूपेश बघेल ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी थी कि वे हाईकोर्ट में ही याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दे सकते हैं।
हाईकोर्ट का फैसला राजनीतिक रूप से बेहद अहम
Model Code of Conduct Violation: अब जब दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, हाईकोर्ट को यह निर्णय देना है कि याचिका स्वीकार्य है या नहीं और क्या भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। यह फैसला छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और यदि अदालत उनके खिलाफ फैसला देती है, तो राज्य की राजनीति में भारी उथल-पुथल संभव है।
सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट के फैसले पर
छत्तीसगढ़ की जनता और राजनीतिक हलकों की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। यह निर्णय कभी भी आ सकता है और इससे राज्य की सियासी तस्वीर बदल सकती है।
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