Mukhyamantri kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सरकार दे रही 50 हजार की मदद

CG Kanya Vivah Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार गरीब और कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चला रही है। इस योजना के तहत बेटियों की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में कराई जाती है, जहां वर-वधू को उपहार, श्रृंगार सामग्री और विवाह प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। साथ ही सरकार की ओर से कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

योजना का उद्देश्य

  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देना।
  • दहेज प्रथा और फिजूलखर्ची को रोकना।
  • सामूहिक विवाह की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  • सभी वर्गों के पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

कितनी राशि मिलती है?

सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को कुल 50,000 रुपये की सहायता मिलती है।

  • 35,000 रुपये: सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा।
  • 7,000 रुपये: कपड़े, मंगलसूत्र, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल आदि के लिए।
  • 8,000 रुपये: सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च।

पात्रता शर्तें: Eligibility

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।
  • कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष हो।
  • SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग की गरीब लड़कियां पात्र हैं।
  • लाभ केवल सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली कन्याओं को मिलेगा।
  • अगर कन्या की पहले शादी हो चुकी है और पति जीवित है तो लाभ नहीं मिलेगा।
  • विधवा, अनाथ और परित्यक्ता महिलाएं भी योजना में शामिल हो सकती हैं।

आवेदन प्रक्रिया: Kanya Vivah Yojana Application Process

  • आवेदन ऑफलाइन करना होगा।
  • इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जिला प्रोग्राम ऑफिसर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
  • आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

जरूरी दस्तावेज: Required Documents

  • वर-वधू के पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड (दोनों का)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • विवाह का आवेदन फॉर्म
  • दोनों पक्षों की सहमति पत्र
  • कन्या के आधार लिंक बैंक खाते की जानकारी

सामूहिक विवाह में ही मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ केवल सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली कन्याओं को ही मिलेगा। सामूहिक विवाह में एक साथ कई शादियां कराई जाती हैं। इसमें टेंट, खाना और अन्य इंतजाम सरकार और पंचायत की देखरेख में होते हैं। अब योजना में विवाह का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

संपर्क सूत्र

  • महिला एवं बाल विकास विभाग सचिव: शम्मी आबिदी (IAS)
    ई-मेल: secy.wcd-cg@gov.in, फोन: 0771-2510945
  • संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय: पदुम सिंह एल्मा (IAS)
    ई-मेल: dirwcd.cg@gov.in, फोन: 0771-2234192
  • महिला हेल्पलाइन: 181

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल है, जो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से कराने और उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा देने का काम करती है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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