
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली अमीन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर रायपुर कलेक्ट्रेट में केंद्राध्यक्षों और आब्जर्वर (परिवहन अधिकारी) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डिप्टी कलेक्टर उपेंद्र किण्डो ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दीवार घड़ी, पेयजल, पार्किंग और इमरजेंसी लाइट जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो। यह परीक्षा 7 दिसंबर 2025 (रविवार) को दोपहर 12 बजे से 02:15 बजे तक आयोजित होगी, जिसके लिए जिले में 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें कुल 37,889 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
‘हाफ बांह’ और ‘हल्के रंग’ के कपड़े ही अनुमत
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यापम ने पोशाक संहिता (ड्रेस कोड) को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को केवल हल्के रंग के आधी बांह (हाफ बांह) वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर आना होगा। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना पूरी तरह से वर्जित है। परीक्षार्थी बिना पॉकेट वाला साधारण स्वेटर पहन सकते हैं, जिसके लिए रंग और आधी बांह का कोई बंधन नहीं है, लेकिन सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) के समय उन्हें स्वेटर उतारकर चेक कराना अनिवार्य होगा।
गेट बंद होने का समय सख्ती से लागू: 11:30 बजे मुख्य द्वार बंद
परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापम ने समय प्रबंधन को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनकी फ्रिस्किंग और सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, इसलिए केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 11:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। एक बार मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कान में आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः वर्जित
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए कई वस्तुओं को परीक्षा कक्ष में ले जाना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। परीक्षार्थी चप्पल पहनकर परीक्षा देने आएं। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनना वर्जित है। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र में संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना भी पूर्णतः वर्जित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा और अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही ऐसे पोशाक पहनने की अनुमति होगी।
केंद्राध्यक्षों और आब्जर्वरों को दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण
परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैठक में सहायक नोडल अधिकारी एवं जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल ने सभी केंद्राध्यक्षों, परिवहन अधिकारियों (आब्जर्वर) और उड़नदस्ता दल के अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण परीक्षा के नियमों, सुरक्षा जांच की प्रक्रिया और किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करने पर की जाने वाली कठोर कार्यवाही को लेकर दिया गया, ताकि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके।



