
CG Voter List Claim Objection 2026: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करने की तैयारी कर रहे नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन हाल ही में चक्रवात अर्नब के प्रभाव और बेमौसम बारिश से प्रभावित जिलों के नागरिकों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए तिथि में संशोधन किया गया है। अब पात्र मतदाता आगामी तीन नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
चक्रवात अर्नब के प्रभाव को देखते हुए बढ़ाई गई समय-सीमा
CG Local Body Elections Voter List: प्रदेश के कई जिलों में चक्रवात अर्नब के कारण उत्पन्न खराब मौसम और जलभराव की स्थिति को देखते हुए आम जनता को प्रशासनिक कार्यों में असुविधा हो रही थी। इसे संज्ञान में लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आयोग के निर्देशानुसार अब मतदाता तीन नवंबर दो हजार छब्बीस तक अपने संबंधित मतदान केंद्र या निर्वाचन कार्यालय में जाकर दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे।
छह नवंबर तक होगा प्राप्त आवेदनों का निराकरण
CG Election Commission Notice: निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार तीन नवंबर तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों और आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निराकरण छह नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके उपरांत सभी आवश्यक संशोधनों को समाहित करते हुए आगामी तीस नवंबर दो हजार छब्बीस को अंतिम और अद्यतन मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा। दिसंबर माह में संभावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनावों में यही अंतिम सूची मान्य होगी, इसलिए सभी संबंधित क्षेत्रों के निवासियों के लिए सूची की जांच करना अनिवार्य है।
मतदान से पहले इन बातों का रखें ध्यान
मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए नागरिकों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
- सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम अनिवार्य रूप से जांच लें।
- यदि नाम दर्ज नहीं है, तो तीन नवंबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें।
- नाम, पिता के नाम या पते की वर्तनी में गलती होने पर सुधार के लिए तुरंत आवेदन दें।
- किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम सूची में होने पर उस पर वैध आपत्ति दर्ज कराएं।
- तीन नवंबर के बाद छह नवंबर तक सभी प्राप्त आवेदनों का प्रशासनिक स्तर पर निराकरण किया जाएगा।
वोटर लिस्ट में ऑनलाइन/ऑफलाइन नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया
- ऑनलाइन माध्यम (Voter Helpline App / NVSP Portal):
- पोर्टल पर जाएं: भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं या मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करें।
- नया अकाउंट/लॉगिन बनाएं: अपने मोबाइल नंबर की मदद से पोर्टल पर साइन-अप करें और लॉगिन करें।
- फॉर्म 6 (Form 6) का चयन करें: नया मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए ‘New Voter Registration’ विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म 6 खोलें।
- व्यक्तिगत ब्योरा दर्ज करें: अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान निवास का पूरा पता और जिला/विधानसभा क्षेत्र की जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड) और निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल या बैंक पासबुक) की कॉपी अपलोड करें।
- सबमिट और रेफरेंस आईडी (Reference ID): आवेदन सबमिट करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें, जिससे आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकें।
ऑफलाइन माध्यम (BLO / निर्वाचन कार्यालय द्वारा):
- फॉर्म 6 प्राप्त करें: अपने नजदीकी मतदान केंद्र के बीएलओ (BLO – Booth Level Officer), तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से निशुल्क फॉर्म 6 प्राप्त करें।
- जानकारी भरें: फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां स्पष्ट अक्षरों में भरें और अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
- दस्तावेज संलग्न करें: आयु और निवास प्रमाण पत्र की self-attested छायाप्रति (फोटोकॉपी) फॉर्म के साथ नत्थी करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को अपने बीएलओ के पास या मतदान केंद्र में आयोजित विशेष शिविर (दावा-आपत्ति केंद्र) में 3 नवंबर से पहले जमा करें।
- पावती (Receipt) लें: फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ से आवेदन की पावती अवश्य प्राप्त करें।
सत्यापन और अंतिम सूची (Verification & Final Roll):
- बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन: आवेदन जमा होने के बाद बीएलओ आपके पते पर आकर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करेगा।
- अंतिम प्रकाशन (30 नवंबर 2026): दावा-आपत्ति की जांच और स्वीकृति के बाद 30 नवंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा।



