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छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं ने सरकार को चिंतित कर दिया है। हाल के दिनों में कई शासकीय कर्मचारियों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है, और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन चिंताओं के मद्देनज़र, सरकार ने सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।

मुख्य सचिव का पत्र

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासकीय कर्मचारियों को इस नियम का आदर्श पालन करना चाहिए ताकि वे अन्य नागरिकों के लिए उदाहरण पेश कर सकें।

सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य

यह फैसला शासकीय कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क पर अन्य नागरिकों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। हेलमेट और सीट बेल्ट न केवल दुर्घटनाओं में जान बचाने में मदद करते हैं, बल्कि चोटों की गंभीरता को भी कम करते हैं।

विभागों को दिए गए निर्देश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि:

  1. सभी शासकीय कर्मचारी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
  2. संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन हो।
  3. सभी शासकीय कर्मचारियों तक यह संदेश पहुंचाया जाए।

सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता

छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल से उम्मीद है कि शासकीय कर्मचारी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और सड़क पर बेहतर सुरक्षा माहौल बनाएंगे।

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