
धमतरी: धमतरी जिले में एक साल पुराने भरत सिन्हा हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला सामान्य हत्या से अलग था, जहाँ आरोपी ने मामूली विवाद के बाद वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की चाबी जैसे नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी थी।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 13 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 6:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के बठेना वार्ड में हुई थी। पुलिस के अनुसार, उस शाम बठेना पारा स्थित सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव (19 वर्ष) अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था।

वहीं मौजूद वन विभाग के कर्मचारी भरत सिन्हा ने उन्हें गाली-गलौज करने से मना किया। इससे गुस्से में आकर आरोपी चेतन यादव ने अपने हाथ में रखी हुई नुकीली चाबी से भरत सिन्हा के सीने में जोरदार वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भरत सिन्हा को तुरंत धमतरी के डीसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चेतन यादव को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई।
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